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Rule Change: अब इन वाहन चालकों को लगेगा दोहरा टोल, फास्टैग पर NHAI के नए नियम, जानें नया अपडेट

फास्टैग को सही तरीके से न लगाने पर NHAI द्वारा कई दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। यदि गाड़ी की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं चिपकाया गया है तो टोल प्लाजा पर दोगुना टोल वसूला जाएगा। इसके अलावा बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
 

वर्तमान में नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) देश भर में फैले करीब 45,000 किलोमीटर लंबे नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर 1,000 से अधिक टोल प्लाजा के माध्यम से टोल वसूली करती है। यह टोल कलेक्शन प्रणाली का उद्देश्य मुख्य रूप से यातायात को सुचारू बनाए रखना और टोल प्लाजा पर बिना रुकावट के सफर सुनिश्चित करना है। 29 अक्टूबर 2024 को लागू किए गए नए नियमों में NHAI ने फास्टैग (Fastag) के उपयोग को लेकर कुछ खास गाइडलाइन्स जारी की हैं जिससे यात्री टोल प्लाजा पर असुविधा का सामना न करें।

फास्टैग को विंडशील्ड पर सही तरीके से चिपकाना अनिवार्य

NHAI ने सभी बैंकों और फास्टैग जारी करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे फास्टैग को गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड के अंदर सही तरीके से चिपकाने के बारे में ग्राहकों को जागरूक करें। फास्टैग का सही तरीके से लगाया जाना यह सुनिश्चित करता है कि टोल प्लाजा पर गाड़ी की स्कैनिंग सही ढंग से हो और किसी प्रकार की परेशानी न हो। यदि फास्टैग को सही तरीके से नहीं चिपकाया गया तो गाड़ी टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) लेनदेन नहीं कर सकेगी। इसके चलते गाड़ी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है जिससे उसे टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं मिलेगी और चालकों को मैन्युअल टोल भुगतान करना पड़ेगा।

फास्टैग को विंडशील्ड के अंदर न लगाने पर लगेगा दो गुना टोल

NHAI की नई गाइडलाइन्स के अनुसार, यदि फास्टैग को गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड के अंदर सही तरीके से नहीं चिपकाया गया है तो टोल प्लाजा पर दोगुना टोल वसूला जाएगा। इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी गाड़ियां बिना किसी रुकावट के टोल प्लाजा से गुजर सकें और यातायात का प्रवाह सुचारू बना रहे। यदि गाड़ी मालिक ने फास्टैग को विंडशील्ड पर न लगाकर किसी अन्य स्थान पर रखा है तो उन्हें इसके लिए दंड भुगतना पड़ सकता है।

फास्टैग लगाने में कंपनियों का भी जिम्मा

फास्टैग बेचने वाली सभी कंपनियों का दायित्व होगा कि वे अपने ग्राहकों को सही जानकारी दें और फास्टैग को सही स्थान पर लगाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे फास्टैग जारी करते समय इसे गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड के अंदर सही तरीके से लगवाएं ताकि टोल प्लाजा पर स्कैनिंग में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

सही तरीके से फास्टैग चिपकाना क्यों है जरूरी?

फास्टैग को गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड पर सही जगह पर चिपकाना आवश्यक है क्योंकि इससे टोल प्लाजा पर स्कैनिंग में आसानी होती है। जब फास्टैग को गाड़ी के बाहर या अन्य किसी स्थान पर चिपकाया जाता है तो टोल प्लाजा पर लगे सेंसर इसे स्कैन नहीं कर पाते। ऐसे में गाड़ियों को टोल प्लाजा पर मैन्युअल भुगतान करना पड़ सकता ह जिससे समय और पैसे दोनों की हानि होती है।

फास्टैग नियमों का पालन न करने पर क्या होगा?

फास्टैग को सही तरीके से न लगाने पर NHAI द्वारा कई दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। यदि गाड़ी की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं चिपकाया गया है तो टोल प्लाजा पर दोगुना टोल वसूला जाएगा। इसके अलावा बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ब्लैकलिस्ट होने की स्थिति में गाड़ी को टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं होगी और चालक को मैन्युअल रूप से टोल भरना पड़ेगा। इस प्रकार समय और धन की हानि के अलावा यात्रियों को अनावश्यक देरी का भी सामना करना पड़ेगा।

फास्टैग क्या है और कैसे काम करता है?

फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग करता है। इस सिस्टम के तहत गाड़ी की विंडशील्ड पर एक टैग चिपकाया जाता है जो टोल प्लाजा पर स्कैन किया जाता है। जब गाड़ी टोल प्लाजा के पास पहुंचती है तो फास्टैग से लिंक्ड बैंक खाते से टोल राशि अपने आप कट जाती है। इस प्रणाली से टोल प्लाजा पर यातायात सुचारू रूप से चलता है और यात्रियों को बिना रुके सफर का अनुभव मिलता है।