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हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! सैनी सरकार ने बढ़ाई डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा

 
 

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए अधिकतम मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी 20 लाख रुपये से 25 प्रतिशत बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ-साथ राज्य सरकार के न्यायिक अधिकारियों को बढ़ी हुई वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

ग्रेच्युटी क्या है?

ग्रेच्युटी एक परिभाषित लाभ योजना है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को पांच साल या उससे अधिक समय तक निरंतर सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान की जाती है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, एक कर्मचारी ग्रेच्युटी प्राप्त कर सकता है यदि उसने किसी संगठन में कम से कम पांच वर्षों तक निरंतर सेवा प्रदान की है, यह ग्रेच्युटी कर्मचारी को देय है:

1 ) उनकी सेवानिवृत्ति पर, या

2) उसकी सेवानिवृत्ति या इस्तीफे पर

हालाँकि, एक अपवाद है जहां किसी संगठन के साथ लगातार पांच वर्षों तक काम करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।