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हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला! MPHW पदों पर भर्ती के नियम बदले, जानें नए नियम 

28 दिसंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Saini News) की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (MPHW) ग्रुप ‘सी’ सेवा नियम, 1984 में संशोधन के बारे में चर्चा की गई, और इसे हरी झंडी दी गई।
 

Haryana Bharti: 28 दिसंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Saini News) की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (MPHW) ग्रुप ‘सी’ सेवा नियम, 1984 में संशोधन के बारे में चर्चा की गई, और इसे हरी झंडी दी गई। यह संशोधन हरियाणा स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रुप ‘सी’ सेवा (संशोधन) नियम, 2024 के नाम से जाना जाएगा।

MPHW पदों के लिए नए नियम

संशोधित नियमों के अनुसार, अब बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता 10+2 किसी भी स्ट्रीम से निर्धारित की गई है। पहले इन पदों पर आवेदन करने के लिए 10+2 विज्ञान स्ट्रीम के साथ होना आवश्यक था। अब, यह नियम अधिक लोगों को इन पदों पर आवेदन करने का अवसर प्रदान करेगा।

लगभग 700 पदों पर भर्ती

मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के अनुसार, इस संशोधन के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 700 पदों पर भर्ती की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार का एक नया अवसर मिलेगा।

भर्ती प्रक्रिया के मुख्य चरण

स्वास्थ्य विभाग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आग्रह पत्र भेजेगा। आग्रह पत्र मिलने के बाद HSSC भर्ती प्रक्रिया को लागू करेगा। अब किसी भी स्ट्रीम में 10+2 करने वाले आवेदक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।