Movie prime

शराब के प्यारों के लिए बुरी खबर! यूपी के इन जिलों में इतने दिनों तक शराब पर प्रतिबंध, जानें... 

हरियाणा में होने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। मतदान और मतगणना के दिन इन जिलों में 'शुष्क दिवस' घोषित किया गया है, जिससे शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
 
UP News

UP News: हरियाणा में होने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। मतदान और मतगणना के दिन इन जिलों में 'शुष्क दिवस' घोषित किया गया है, जिससे शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, बागपत, मथुरा, सहारनपुर, और शामली जैसे जिलों में हरियाणा की सीमा से सटे तीन किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले से लागू होकर मतगणना के दिन तक जारी रहेगा।

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में मतदान और मतगणना के दिन 'शुष्क दिवस' रहेगा. विशेष सचिव  दिव्य प्रकाश गिरि ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए जिलाधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी.  

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, 1 अक्टूबर को मतदान और 5 अक्टूबर को मतगणना होगी. सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं और चुनावी माहौल अपने चरम पर है.

 उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, बागपत, मथुरा, सहारनपुर और शामली जैसे जिलों में हरियाणा से सटे तीन किलोमीटर के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. प्रतिबंध मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले प्रभावी हो जाता है और गिनती के दिन तक जारी रहेगा।