केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों पर बड़ा अपडेट, फटाफट जानें

Central Employees: अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees News) हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। केंद्रीय सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र को लेकर राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बड़ी जानकारी दी है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। इस लेख में हम आपको इसी मुद्दे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देंगे।
क्या है केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर नई जानकारी?
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। उनका कहना था कि रिटायरमेंट की उम्र को लेकर सरकार के पास अभी कोई योजना नहीं है। हालांकि, मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले कर्मचारी समय से पहले रिटायरमेंट ले सकते हैं, इसके लिए पहले से ही प्रावधान मौजूद हैं। यह प्रावधान सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 और ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूल्स, 1958 के तहत लागू हैं।
क्या केंद्रीय कर्मचारी जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं?
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए नियम बनाए हैं, जो कुछ विशेष मानदंडों को पूरा करते हैं, ताकि वे समय से पहले रिटायरमेंट ले सकें। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों के लिए है, जो सरकार द्वारा निर्धारित नियमों को पूरा करते हैं।
क्या होगा भविष्य में रिटायरमेंट नियमों में बदलाव?
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि फिलहाल रिटायरमेंट की उम्र में कोई बदलाव सरकार के एजेंडे में नहीं है। इस वक्त के लिए कोई विशेष योजना या प्रस्ताव केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने या घटाने के लिए नहीं है।