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दिल्ली मेट्रो में भूल से भी न कर देना यह गलती, देना पड़ेगा 10000 का भारी जुर्माना ,जानें दिल्ली मेट्रो में यात्रियों के लिए प्रमुख नियम और उनके जुर्माने

दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी और व्यस्ततम मेट्रो सेवा है, जो दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए लाइफलाइन का काम करती है। हर रोज लाखों लोग मेट्रो के जरिए यात्रा करते हैं। डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन) ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नियम बनाए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। इस लेख में दिल्ली मेट्रो के मुख्य नियमों और जुर्माने की जानकारी दी गई है।
 
Delhi Metro

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी और व्यस्ततम मेट्रो सेवा है, जो दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए लाइफलाइन का काम करती है। हर रोज लाखों लोग मेट्रो के जरिए यात्रा करते हैं। डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन) ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नियम बनाए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। इस लेख में दिल्ली मेट्रो के मुख्य नियमों और जुर्माने की जानकारी दी गई है।

दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर कोच में इमरजेंसी अलार्म सिस्टम होता है। इसका इस्तेमाल केवल आपात स्थितियों में ही किया जाना चाहिए। अगर किसी यात्री की तबीयत बिगड़ जाए या किसी अन्य आपात स्थिति का सामना करना पड़े तो इमरजेंसी अलार्म का उपयोग किया जा सकता है। परंतु, अगर इसे बिना वजह के बजाया गया तो यात्री को ₹10,000 का भारी जुर्माना देना होगा। डीएमआरसी द्वारा इस नियम को लागू करने का मकसद मेट्रो में अनुशासन बनाए रखना है।

बिना टिकट यात्रा करने पर यात्री को ₹50 का जुर्माना देना होगा। यह यात्रियों के लिए असुविधाजनक और अस्वच्छ माना जाता है, इसलिए मेट्रो के फ़र्श पर बैठने पर ₹200 का जुर्माना है। मेट्रो में शराब लाने या पीने पर ₹200 का जुर्माना है। महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में पुरुष यात्रियों के प्रवेश करने पर ₹250 का जुर्माना देना होता है।