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Punjab Liquor News: शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, खुले शराब के ठेकों पर होगी सख्त कार्रवाई

 
 
खुले शराब के ठेकों पर होगी सख्त कार्रवाई
 

Punjab Liquor News: जिला श्री मुक्तसर साहिब के नगर पंचायत बरीवाला में 21 दिसंबर (शनिवार) को सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे। इस दिन को 'ड्राई डे' घोषित किया गया है। जिला मैजिस्ट्रेट राजेश त्रिपाठी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।

इस आदेश के तहत, शराब के ठेके बंद रहेंगे और किसी भी व्यक्ति को शराब स्टोर करने या बेचने की अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और शराब के अहातों पर भी इस आदेश का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।

शराब की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी

ड्राई डे के आदेश के अनुसार, 21 दिसंबर को म्युनिसिपल बॉडीज के माल अधिकार क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। न केवल शराब के ठेके बंद रहेंगे, बल्कि किसी भी व्यक्ति को शराब खरीदने, बेचने या स्टोर करने की अनुमति नहीं होगी।

यह आदेश होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और शराब के अहातों पर भी लागू होगा, जहां सामान्य दिनों में शराब बेचने और पीने की कानूनी अनुमति होती है। आदेशों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्यों लागू किया गया ड्राई डे?

श्री मुक्तसर साहिब के नगर पंचायत बरीवाला में 21 दिसंबर को नगरपालिका चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। ड्राई डे घोषित करने का मकसद निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है।

प्रशासन की मानें तो मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। शराब के ठेके बंद करने और होटल, क्लब, रेस्टोरेंट्स में शराब बेचने पर पाबंदी लगाने का उद्देश्य मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचाना है।

आदेशों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब बेचने, स्टोर करने या पीने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थल पर कोई भी ढील नहीं दी जाएगी।

जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे 21 दिसंबर को शराब का सेवन न करें और प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन ने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। इस धारा के तहत दोषियों को भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान है।