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लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू, जानें कारण 

लखनऊ (Lucknow) में आगामी त्यौहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस आदेश के तहत राजधानी में बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध 12 जनवरी तक लागू रहेगा और इसका उद्देश्य सुरक्षा बनाए रखना है।
 
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UP News: लखनऊ (Lucknow) में आगामी त्यौहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस आदेश के तहत राजधानी में बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध 12 जनवरी तक लागू रहेगा और इसका उद्देश्य सुरक्षा बनाए रखना है।

धारा 163 का यह आदेश लखनऊ पुलिस (Lucknow Police) कमिश्नरेट द्वारा जारी किया गया है, और यह 12 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा। इसके पीछे मुख्य कारण विभिन्न त्यौहारों जैसे कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस, और नए साल के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इस आदेश के अनुसार, कुछ गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई हैं. 

ईको गार्डन (Eco Garde) को छोड़कर, अन्य किसी स्थान पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। सरकार के दफ्तरों, सीएम आवास, राजभवन, और विधानसभा के आसपास ड्रोन, ट्रैक्टर-ट्राली, तांगा, बैलगाड़ी आदि के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। ज्वलंतशील पदार्थ और धारदार हथियार लेकर इन स्थानों के आसपास जाना मना है।सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से गलत सूचना फैलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।

प्रयागराज में चल रहे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का असर भी लखनऊ में देखा जा रहा है। लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनरत अभ्यर्थियों ने लखनऊ में भी प्रदर्शन की कोशिश की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में धारा 163 को लागू किया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। नवंबर से जनवरी के बीच लखनऊ में कई बड़े त्यौहार और प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती है।