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दिल्ली एनसीआर में अब कटेगा 25000 का चालान, इन लोगों के जब्त होंगे वाहन, जानिए नया नियम

गुरुग्राम में इस अभियान के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है. सभी चौक चौराहों पर सख्ती बरती जा रही है. जानकारी मिल रही है की प्रशासन ने 15 से 18 नवंबर तक चलाए गए विशेष अभियान. इस चेकिंग के दौरान कुल 2,500 वाहनों के चालान काटे हैं.
 
Challan of Rs 25000

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए यातायात विभाग और प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है. यह जुरमाना खासतौर पर पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है.

नियम का उल्लघन करने वाले को 25-25 हजार रुपया का चालान किया जा रहा है. नए नियम के तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है. यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है. उसी वक्त उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा और ₹25,000 का भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

गुरुग्राम में इस अभियान के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है. सभी चौक चौराहों पर सख्ती बरती जा रही है. जानकारी मिल रही है की प्रशासन ने 15 से 18 नवंबर तक चलाए गए विशेष अभियान. इस चेकिंग के दौरान कुल 2,500 वाहनों के चालान काटे हैं. इनमें नियमों के उल्लंघन के कारण 484 चालान प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर 19 चालान 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर, 532 चालान बीएस-3 पेट्रोल वाहनों पर, और 1,467 चालान बीएस-4 डीजल वाहनों पर लगाए गए.

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों 484 चालान किये जा चुके है.

  • 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन: 19 चालान किये जा चुके है.
  • बीएस-3 पेट्रोल वाहन: 532 चालान हो चूका है.
  • बीएस-4 डीजल वाहन: 1,467 चालान काटा जा चूका है.

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. सड़कों पर चलने वाले पुराने और प्रदूषणकारी वाहन इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल बंद करें.