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हरियाणा के 3882 परिवारों की हुई मौज! सैनी सरकार ने खातों में डाले 144.73 करोड़ रुपये 

यह पहल हरियाणा सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके। दयालु-I योजना (What is Dayalu-I Scheme) के तहत विभिन्न परिवारों को तत्काल सहायता मिल रही है, जिससे वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन को सुगम बना सकें।
 
Dayalu-I Scheme

Dayalu-I Scheme: यह पहल हरियाणा सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके। दयालु-I योजना (What is Dayalu-I Scheme) के तहत विभिन्न परिवारों को तत्काल सहायता मिल रही है, जिससे वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन को सुगम बना सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-I) के तहत 3,882 लाभार्थियों के बैंक खातों में 144.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की। यह योजना उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिनके सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण वे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

दयालु-I योजना का उद्देश्य(Objective of Dayalu-I Scheme)

दयालु-I योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को सहायता प्रदान करना है जिनकी आय बहुत कम है और जिनके सदस्य किसी अप्रत्याशित घटनाओं जैसे दुर्घटनाओं या असामयिक मृत्यु के कारण विकलांग या निधन हो जाते हैं। इसके अंतर्गत, योजना के लाभार्थियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें।

दयालु-I योजना के लाभ(Benefits of Dayalu-I Scheme)

परिवारों को मृत्यु या विकलांगता के कारण वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दयालु-I योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, खासकर असामयिक मृत्यु और विकलांगता के मामलों में। योजना का उद्देश्य परिवारों की मृत्यु या स्थायी विकलांगता से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को दूर करना है।

दयालु-I योजना का क्रियान्वयन(Implementation of Dayalu-I Scheme)

इस योजना के तहत, 144.73 करोड़ रुपये की राशि को अब तक 3,882 लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जा चुका है। योजना की शुरुआत से अब तक 20,399 पात्र परिवारों को 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक कुल 763.69 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। यह राशि सीधे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।

दयालु-I योजना की पात्रता(Eligibility of Dayalu-I Scheme)

परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के लिए पात्र परिवारों के पास परिवार आईडी होना आवश्यक है। परिवार के किसी सदस्य की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता होनी चाहिए।

हरियाणा के इन परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा

दयालु-I योजना हरियाणा के उन परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा साबित हो रही है जिनकी आय सीमित है और जिनके पास वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के लिए संसाधन नहीं हैं। इस योजना का लक्ष्य समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे किसी भी परिवार को असमय मृत्यु या विकलांगता के कारण अधिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।