हरियाणा Family ID को लेकर एक और नया अपडेट, अब CSC सेंटर से करवाना होगा ये काम, जानें

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य में निवासियों की पहचान पुख्ता करने के लिए फैमिली आईडी बनाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। फैमिली आईडी प्राप्त करने के लिए अब आधार कार्ड का हरियाणा में पंजीकरण होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि यदि किसी नागरिक के आधार कार्ड में हरियाणा का पता नहीं है, तो उसे फैमिली आईडी प्राप्त करने से पहले आधार में पता बदलवाना होगा।
हरियाणा के नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) के अनुसार, फैमिली आईडी बनवाने के लिए हरियाणा का स्थायी पता आधार कार्ड में होना चाहिए। इस आईडी से हरियाणा के लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। फैमिली आईडी बनवाने के इच्छुक व्यक्ति को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड, या डीएमसी में से किसी एक को पते के प्रूफ के रूप में पेश करना अनिवार्य है।
आधार कार्ड से ही जुड़ेगी फैमिली आईडी की जानकारी
फैमिली आईडी में सभी जानकारी आधार कार्ड के अनुसार ही अपलोड होती है। इसका मतलब यह है कि नाम, पता, और अन्य महत्वपूर्ण विवरण वही होंगे जो आधार कार्ड में दर्ज हैं। अगर किसी व्यक्ति के आधार कार्ड में हरियाणा का पता नहीं है, तो उसे पहले आधार कार्ड में पता अपडेट करना होगा। अन्य राज्य के नागरिक जो हरियाणा में रहते हैं और यहां की सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें भी आधार कार्ड में पता हरियाणा का ही दिखाना अनिवार्य होगा।
CRID विभाग झज्जर के जिला प्रबंधक योगेश ने बताया, "फैमिली आईडी में दी गई जानकारी पूरी तरह से आधार कार्ड पर आधारित होती है। जो नाम, माता-पिता का नाम, और पता आधार में दर्ज होता है, वही फैमिली आईडी में भी दिखता है। यदि किसी व्यक्ति के आधार कार्ड में हरियाणा का पता नहीं है, तो उसे पहले आधार कार्ड में पता अपडेट करवाना होगा।"
फैमिली आईडी बनवाने की प्रक्रिया
फैमिली आईडी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को हरियाणा सरकार ने सरल और सुलभ बना दिया है। इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उनके पास आधार कार्ड, पते का प्रमाणपत्र, और अन्य जरूरी दस्तावेज हों।
फैमिली आईडी बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे:
आधार कार्ड: पते का प्रमाण के रूप में आधार कार्ड में हरियाणा का पता होना चाहिए।
जन्म प्रमाणपत्र: अगर जन्म प्रमाणपत्र हरियाणा का है, तो यह पते का एक मजबूत प्रमाण है।
एसएलसी (स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट): इसमें भी पते का विवरण हो सकता है।
वोटर कार्ड: पते के प्रमाण के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
डीएमसी (डिप्लोमा मार्कशीट सर्टिफिकेट): यह भी पते का एक वैध प्रमाण है।
आधार में पता बदलवाने की प्रक्रिया
यदि किसी के आधार कार्ड में हरियाणा का पता नहीं है और वह फैमिली आईडी बनवाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले आधार कार्ड में पता बदलवाना होगा। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
आधार अपडेट सेंटर जाएं: नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर आधार अपडेट करने के लिए आवेदन करें।
पते का प्रमाण प्रस्तुत करें: पते के प्रमाण के रूप में बिजली का बिल, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, या किसी सरकारी दस्तावेज का उपयोग किया जा सकता है जिसमें हरियाणा का पता हो।
फॉर्म भरें और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करें: आधार अपडेट करने के लिए एक फॉर्म भरें और अपनी बायोमेट्रिक जानकारी को अपडेट करवाएं।
अपडेट कंफर्मेशन प्राप्त करें: आमतौर पर 7 से 10 कार्यदिवस में आधार में पता अपडेट हो जाता है।
हरियाणा के बाहर रहने वालों के लिए भी विशेष नियम
जो व्यक्ति हरियाणा के निवासी हैं लेकिन किसी कारणवश अन्य राज्य में रह रहे हैं, वे भी फैमिली आईडी बनवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें पहले अपने आधार कार्ड में पते को हरियाणा के किसी जिले का दर्ज करना होगा। जैसे ही आधार में पता अपडेट होता है, वे फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा की सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
फैमिली आईडी के लाभ
फैमिली आईडी एक प्रकार का परिवार पहचान पत्र है जिससे हरियाणा सरकार राज्य के निवासियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और योजनाओं का लाभ देती है। इसके कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
सरकारी योजनाओं का लाभ: फैमिली आईडी होने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
प्रामाणिक पहचान: यह परिवार की एक मान्य पहचान है जो सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता देती है।
राशन कार्ड और अन्य सेवाएं: फैमिली आईडी के आधार पर राशन कार्ड जैसी आवश्यक सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं।
csc सेंटर से करें संपर्क?
फैमिली आईडी से संबंधित जानकारी या सहायता प्राप्त करने के लिए हरियाणा के नागरिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, नागरिक संसाधन सूचना विभाग की वेबसाइट पर भी आवेदन और प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है।