किसान भाई ध्यान दें! सैनी सरकार देगी गेहूं बिजाई पर किसानों को 3,600 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी, आवेदन कैसे करें? यहाँ जानें डीटेल में...

Haryana Kranti, लखनऊ: हरियाणा की नायब सैनी सरकार (Haryana Govt News) ने किसानों की सुविधा और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गेहूं की बिजाई पर 3,600 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी (Haryana Subsidy) देने की घोषणा की है। यह योजना प्रदेश के 8 जिलों के किसानों के लिए उपलब्ध है और इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2024 है। आइए जानते हैं इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ, आवेदन प्रक्रिया, और आवश्यक दिशानिर्देश।
योजना का उद्देश्य और लाभ : Objective and benefits of the scheme
हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्नत तकनीक के उपयोग से गेहूं उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह सब्सिडी खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं स्कीम के तहत उपलब्ध करवाई जा रही है।
लाभ प्राप्त करने वाले जिले : Benefiting districts
जिला
अंबाला
भिवानी
हिसार
झज्जर
मेवात
पलवल
चरखी दादरी
रोहतक
योजना के तहत मिलने वाले लाभ : Benefits under the scheme
किसानों को 3,600 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत 1,041 एकड़ जमीन पर गेहूं की बिजाई की जाएगी। एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ पर सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। अनुसूचित जाति, महिला किसान, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 20% अतिरिक्त लाभ उपलब्ध है।
आवेदन प्रक्रिया : Application Process
किसानों को आवेदन करने के लिए हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके साथ ही किसानों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
किसानों को सिफारिश की गई सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार अधिकृत विक्रेता से खरीदनी होगी।
खरीदी गई सामग्री की रसीद संबंधित कृषि विकास अधिकारी को जमा करनी होगी।
कृषि विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद दस्तावेज़ उप कृषि निदेशक कार्यालय में भेजे जाएंगे।
उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद सब्सिडी राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
हरियाणा सरकार की इस योजना के माध्यम से किसानों को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उन्नत तकनीक के उपयोग से गेहूं की अधिक उपज प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किसान शीघ्रता से पंजीकरण करें और 25 दिसंबर की अंतिम तिथि से पहले आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।