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हरियाणा में ग्रुप-डी कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर हुई बड़ी घोषणा! फटाफट जान लें 

हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नव चयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों को विभागों में ज्वाइन करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
 
Haryana Group D

Haryana Group D: हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नव चयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों को विभागों में ज्वाइन करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद, मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों को तुरंत निर्देश भेजे हैं। इससे पहले, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा इन कर्मचारियों की भर्तियां की गई थीं, लेकिन कर्मचारियों को अभी तक अपने संबंधित विभागों में तैनाती नहीं मिली थी।

कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया

निदेशक मानव संसाधन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को ईमेल के माध्यम से विभागवार और जिलावार सूची भेज दी गई है। इस सूची के आधार पर नवनियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों को उनके निर्धारित पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी।

सेवा सुरक्षा का लाभ

हaryana अनुबंधित कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत इन कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। संबंधित विभाग इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों को 10 दिसंबर 2024 तक जारी किए गए अनुदेशों का कड़ाई से पालन करना होगा। यह आदेश ग्रुप-डी कर्मचारियों के कार्यभार संभालने के समय लागू होंगे।

पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने की प्रक्रिया

कर्मचारियों की नियुक्ति की जानकारी एक नए पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। विभाग स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो इस पोर्टल पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट को रोजाना अपडेट करेगा।

पांच साल से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाना

इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वे अस्थायी कर्मचारी, जिनकी सेवा पांच साल से कम है, उन्हें हटा दिया जाएगा। इससे पहले ये कर्मचारी जिला उपायुक्तों और मंडल आयुक्तों के कार्यालय में काम कर रहे थे।