हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला! इन लोगों को मिलेगी हर महीने 3,000 रुपये पेंशन, जानें

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार (Haryana Sarkar) ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसे गंभीर रक्त रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इन रोगों से पीड़ित मरीजों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन देने का ऐलान किया है। यह पेंशन उन परिवारों को मिलेगी जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक है और जिनमें 18 साल से ऊपर के मरीज विकलांगता पेंशन के पात्र होंगे। यह निर्णय सरकार ने जनवरी 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया था। अब इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, और इसे लागू करने के लिए “हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम-2016” में संशोधन किया गया है।
केवल वही लोग इस पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, जो इन दोनों गंभीर रक्त रोगों से पीड़ित हों। पेंशन का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक है। 18 साल से ऊपर के मरीज ही इस पेंशन के लिए पात्र होंगे। पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाले मरीज को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और कम से कम 3 साल से राज्य में निवास कर रहे हों। हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, जो राज्य के 2083 रोगियों को लाभ पहुंचाएगी। सरकार के अनुसार, थैलेसीमिया के 1300 मरीज और हीमोफीलिया के 783 मरीज प्रदेश में पंजीकृत हैं। इन मरीजों को कुल मिलाकर सालाना 7.5 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की जाएगी।
इस पेंशन योजना से थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों को एक वित्तीय सहारा मिलेगा, जो उन्हें अपनी देखभाल के लिए दूसरों पर निर्भर होने से बचाएगा। यह निर्णय उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो इन गंभीर रोगों से जूझ रहे हैं और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। पेंशन की इस राशि से मरीज अपनी चिकित्सा जरूरतों, दवाइयों और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। साथ ही, पेंशन लाभ प्राप्त करने वाले मरीजों का हर साल स्वास्थ्य विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करेंगे कि मरीज ठीक हो गए हैं या नहीं और उनकी पेंशन जारी रखी जाएगी या नहीं।