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हरियाणा में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर! परिवहन मंत्री ने जारी किया नया आदेश 

हरियाणा सरकार ने वाहन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश में सर्दियों के मौसम में कोहरे और धुंए की वजह से दृश्यता कम हो जाती है, जिसके चलते सड़क हादसों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य कर दिया है।
 
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Haryana: हरियाणा सरकार ने वाहन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश में सर्दियों के मौसम में कोहरे और धुंए की वजह से दृश्यता कम हो जाती है, जिसके चलते सड़क हादसों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य कर दिया है।

परिवहन मंत्री अनिल विज ने इस आदेश को जारी करते हुए कहा कि रिफ्लेक्टर लगाए जाने से वाहन अधिक दृश्य होंगे, जिससे सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालकों को आसानी से पहचानने में मदद मिलेगी। यह नियम मुख्य रूप से सर्दियों में कोहरे और स्मॉग के कारण घटती दृश्यता को देखते हुए लागू किया गया है।

रिफ्लेक्टर वाहन की दृश्यता को कई गुना बढ़ा देते हैं, खासकर रात के समय और कोहरे में।रिफ्लेक्टर वाहन को रात के समय और कोहरे में अधिक स्पष्ट बनाते हैं, जिससे अन्य ड्राइवरों को वाहन की पहचान आसानी से हो जाती है।

रिफ्लेक्टर की वजह से वाहन दूसरों से आसानी से दिखते हैं, जिससे टकराव और दुर्घटनाओं के खतरे को कम किया जा सकता है। सर्दी और कोहरे के दिनों में दृश्यता कम हो जाती है, ऐसे में रिफ्लेक्टर वाहन की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। इस कदम से राज्य की सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

परिवहन मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना रिफ्लेक्टर के कोई भी वाहन सड़कों पर नहीं चलेगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि यह कदम सर्दियों में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कोहरे की वजह से दृश्यता कम होती है।

रिफ्लेक्टर एक प्रकार का प्रतिबिंबक होता है, जिसे वाहन के पीछे और किनारों पर लगाया जाता है। यह रात्रि के समय या धुंध वाले मौसम में लाइट की किरणों को वापस अपनी ओर प्रतिबिंबित करता है, जिससे वाहन की पहचान दूर से की जा सकती है। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है, जो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करता है।

  सभी वाहन मालिकों को अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगवाना अनिवार्य होगा।परिवहन विभाग द्वारा सड़क पर वाहनों की जांच की जाएगी। जिन वाहनों में रिफ्लेक्टर नहीं होगा, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम सभी प्रकार के वाहनों – कार, बाइक, बस, ट्रक, और अन्य प्रकार के परिवहन साधनों के लिए लागू होगा।

सर्दियों में हरियाणा सहित उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में कोहरे और स्मॉग के कारण दृश्यता 50 मीटर तक भी घट सकती है, जिससे वाहन चालकों को आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। पिछले कुछ महीनों में सड़क हादसों में वृद्धि हुई है, जिनमें कई दुर्घटनाएं कोहरे की वजह से हुईं।