हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! हरियाणा सरकार ने नववर्ष से ठीक पहले दे दी यह बड़ी सौगात, जानें

Gratuity: हरियाणा सरकार ने (Haryana Govt News) अपने कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे उनकी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब यह सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है। यह निर्णय 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा, और इसका उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी
मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एक ऐसी लाभ योजना है जो कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्ति या मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनके सेवा वर्षों के आधार पर एक निश्चित राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य के कर्मचारियों, विशेषकर न्यायिक अधिकारियों के लिए एक बड़ी राहत का कारण बनेगा।
बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का उद्देश्य
हरियाणा सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के कल्याण और उनके परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिया गया है। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनकी सेवाएं लंबी होती हैं, और उनके परिवारों को किसी भी अनहोनी या सेवानिवृत्ति के बाद सहायता की आवश्यकता होती है।
ग्रेच्युटी क्या है?
ग्रेच्युटी एक परिभाषित लाभ योजना है जो किसी कर्मचारी को उसकी सेवा समाप्ति (सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, या मृत्यु) के बाद एक निर्धारित राशि प्रदान करती है। यह राशि कर्मचारी के सेवा वर्षों और वेतन के आधार पर निर्धारित की जाती है।
ग्रेच्युटी की पात्रता
कर्मचारी को कम से कम 5 साल तक लगातार सेवा करनी चाहिए। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को भी ग्रेच्युटी मिल सकती है, भले ही उसने 5 साल की सेवा पूरी न की हो।