हरियाणा में भागकर शादी करने वालों के लिए बड़ी खबर! हाईकोर्ट ने जारी किया बड़ा आदेश, जानें

Punjab and Haryana High Court: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो घर से भागकर शादी करने वाले प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा से संबंधित है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब प्रेमी जोड़े सीधे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर सकेंगे। इसके बजाय, उन्हें पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना होगा और यदि वे असंतुष्ट होते हैं, तो ही वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकेंगे।
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए हाईकोर्ट के दिशा निर्देश
हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को 30 दिन के भीतर इस मुद्दे पर एक प्रभावी सुरक्षा प्रणाली तैयार करने का निर्देश दिया है। जस्टिस संदीप मोदगिल की अध्यक्षता में यह आदेश सुनाया गया, जिसमें यह साफ किया गया कि प्रेमी जोड़ों को अब पुलिस स्तर पर सुरक्षा मिलेगी और अदालत में जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
कोर्ट के निर्देश के अनुसार प्रक्रिया
लव मैरिज कपल्स को सबसे पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना होगा। यह अधिकारी एएसआई के पद से कम नहीं होगा और उसे तीन दिनों के भीतर जोड़े की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेना होगा। यदि जोड़े को नोडल अधिकारी से संतुष्टि नहीं मिलती, तो वे डीएसपी रैंक के अधिकारियों से अपील कर सकते हैं। डीएसपी को सात दिनों के भीतर अपील पर निर्णय लेना होगा। डीएसपी के फैसले से असंतुष्ट होने पर ही युगल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।
कोर्ट के आदेशों के लाभ
यह प्रक्रिया केवल प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती, बल्कि प्रशासनिक तंत्र में दक्षता और संवेदनशीलता को भी बढ़ावा देती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस नई व्यवस्था से गंभीर खतरे वाले मामलों में ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो पाएगी, जिससे अदालतों का समय अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्रित हो सकेगा।