हरियाणा में संविदात्मक कर्मचारियों को राहत की बड़ी सौगात! सैनी सरकार ने कर दी यह बड़ी घोषणा
Haryana News: हरियाणा सरकार ने हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (Contractual Employees) विधेयक, 2024 को पारित कर प्रदेश के 1.20 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ विधानसभा में इस विधेयक को लेकर स्पष्ट किया कि सरकार कर्मचारियों के हित में सभी जरूरी कदम उठा रही है।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (Haryana Skill Employment Corporation) के तहत लगे सभी संविदात्मक कर्मचारियों की सेवाएं अब सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित होंगी। वाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के पारदर्शी तरीके से 2 लाख नई नौकरियां देने का वादा। ठेकेदारों के शोषण को खत्म कर कर्मचारियों को पूरा मानदेय सुनिश्चित किया गया। 50,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए अलग विधेयक लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारों में ठेकेदारी प्रथा के जरिए कर्मचारियों का शोषण किया गया। ठेकेदारों द्वारा उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया जाता था और विरोध करने पर नौकरी से निकाल दिया जाता था।इसके विपरीत, मौजूदा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना कर कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित किया।
हरियाणा सरकार का हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और रोजगार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह विधेयक न केवल संविदात्मक कर्मचारियों को राहत देगा, बल्कि हरियाणा के विकास और स्थायित्व में भी योगदान करेगा।
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