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हरियाणा में पशुपालकों को मात्र ₹25 में मिलेगा ₹88,000 का लाभ, फटाफट जानें कैसे उठाएं लाभ

 
 
 फटाफट जानें कैसे उठाएं लाभ

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने किसानों और पशुपालकों के लिए एक शानदार योजना की घोषणा की। राज्य में चल रही हरियाणा पशुधन बीमा योजना के तहत अब किसानों को उनके पशुओं के बीमा का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय संकट से बचाना और उनकी आय को स्थिर बनाए रखना है।

क्या है हरियाणा पशुधन बीमा योजना?

हरियाणा पशुधन बीमा योजना का लक्ष्य किसानों को उनके पशुओं की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के अंतर्गत गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी, और सूअर जैसे पशु शामिल किए गए हैं। योजना में किसानों को न्यूनतम प्रीमियम देकर अपने पशुओं का बीमा करवाने का अवसर दिया गया है।

गाय के लिए ₹80,000 का बीमा कवर।

भैंस के लिए ₹88,000 का कवर।

बैल और ऊंट का बीमा भी ₹88,000 तक।

भेड़, बकरी, और सूअर के लिए ₹5,000 का लाभ।

योजना का उद्देश्य

हरियाणा सरकार चाहती है कि गरीब किसान जो अपनी आय के लिए पशुपालन पर निर्भर हैं, उन्हें पशुओं की मौत के बाद आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। बीमा योजना किसानों को यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि वे अपना व्यवसाय जारी रख सकें और मवेशियों की देखभाल में कोई कमी न हो।

कैसे उठाएं योजना का लाभ?

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सिर्फ ₹25 से ₹100 तक का प्रीमियम भरना होगा।

भेड़, बकरी, और सूअर: तीन साल के लिए ₹25 प्रीमियम।

गाय, भैंस, बैल, और ऊंट: तीन साल के लिए ₹100 प्रीमियम।

अनुसूचित जाति (SC) के किसानों के लिए विशेष सुविधा: अनुसूचित जाति के किसान इस योजना का मुफ्त लाभ उठा सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार का प्रीमियम भरने की आवश्यकता नहीं है।

योजना के लाभ

सस्ता प्रीमियम: बेहद कम राशि में तीन साल का बीमा।

पशुओं की सुरक्षा: पशुओं की मृत्यु के बाद मुआवजा सुनिश्चित।

आर्थिक स्थिरता: किसान अपनी आय के स्रोत को बनाए रख सकते हैं।

मुफ्त बीमा: अनुसूचित जाति के किसानों के लिए बिना किसी शुल्क के।

हर प्रकार के पशु का कवर: छोटे पशुओं से लेकर बड़े पशु सभी का बीमा।

कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की जरूरत होगी:

आधार कार्ड।

पहचान पत्र।

पशु का रजिस्ट्रेशन।

बैंक खाता विवरण।

कहां करें आवेदन?

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान नजदीकी पशुपालन विभाग में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों से भी यह योजना ली जा सकती है।

योजना से जुड़े विशेष तथ्य

योजना के अंतर्गत सिर्फ बीमा कंपनियां ही मुआवजा प्रदान करेंगी।

बीमा कवर के तहत किसान को पशु की मृत्यु होने पर उसका पूरा मुआवजा मिलेगा।

सरकार इस योजना के तहत अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है।