Gold Limit At Home: अगर घर में रखते हैं इससे ज्यादा सोना तो पड़ जाएगी INCOME TAX DEPARTMENT की रेड, यहां चेक करें सोने की सीमा
May 13, 2024, 07:25 IST

Gold Limit At Home: 90 के दशक में घर में सोना रखने की सीमा खत्म कर दी गई थी. हालाँकि, छापेमारी के दौरान आयकरदाताओं और आयकर विभाग के अधिकारियों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए 1994 में इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया था। Gold Limit At Home: If you keep more gold than this at home, you will be raided by the Income Tax Department, check the gold limit here. Gold Limit At Home: भारतीय घरों में सोने को बहुत सम्मान दिया जाता है। सोना समृद्धि का प्रतीक है. ज्वेलरी के अलावा यह निवेश का अच्छा विकल्प है. आजकल एक सवाल काफी चर्चा में है कि क्या घर में सोना रखने की कोई सीमा है? इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं, सरकार ने घर में सोना रखने पर कोई सीमा नहीं लगाई है. हाल ही में आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी की घटनाओं को लेकर सवाल सामने आए हैं. छापेमारी के दौरान आयकर विभाग घर में मिले सभी आभूषण आदि जब्त कर अपने साथ ले जाता था. कई बार महिलाओं के पहने हुए आभूषण भी जब्त कर लिए गए। इसे लेकर काफी दिक्कतें होती थीं और आयकर दाता और कर विभाग के बीच तनाव की स्थिति बन जाती थी.
इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर में कहा गया था कि किसी भी छापेमारी में एक सीमा तक सोना जब्त नहीं किया जाएगा. टैक्स एवं निवेश विशेषज्ञ बलवंत जैन के अनुसार, यह सीमा इस प्रकार है- एक विवाहित महिला के पास 500 ग्राम सोना, एक अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम सोना और एक पुरुष के पास 100 ग्राम सोना हो सकता है। छापेमारी के दौरान अगर आपके पास इतने सोने के दस्तावेज नहीं भी हैं तो भी उन्हें जब्त नहीं किया जा सकेगा. गौरतलब है कि ये सिर्फ आभूषणों के बारे में है. सीबीडीटी के सर्कुलर में सोने के बिस्कुट और ईंटों का कोई जिक्र नहीं है. पहले एक सीमा थी बलवंत जैन का कहना है कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 के तहत घर में सोना रखने पर एक सीमा लगाई गई थी लेकिन 1990 में इसे खत्म कर दिया गया। 1994 में सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी कर अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उपरोक्त सीमा तक सोने के आभूषण जब्त न करें। ऐसा करदाताओं और आयकर अधिकारियों के बीच तनाव की स्थिति को कम करने के लिए किया गया था. हालांकि, जांच के दौरान जब आयकरदाताओं को विभाग के सामने पेश होने के लिए कहा जाएगा तो उन्हें इतने सोने से जुड़े सही दस्तावेज दिखाने होंगे. विरासत में मिले सोने के बारे में क्या? अगर किसी व्यक्ति को सोने के आभूषण दादा-दादी या पूर्वजों से विरासत में मिले हैं तो भी यही नियम लागू होगा। उन्हें उसके दस्तावेज दिखाने होंगे. उन्हें इस बात का सबूत देना होगा कि ये आभूषण उनके पूर्वजों के हैं. अगर दस्तावेज सही हैं तो उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा. अगर ऐसा नहीं है तो आयकर विभाग के अधिकारी उस सोने को अपने साथ ले जा सकते हैं. आप सही दस्तावेज़ों के साथ उन्हें बाद में रिहा करवा सकते हैं।
