हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी! बस में फिर कर सकेंगे मुफ्त में सफर Renew हुआ 1000km फ्री रिचार्ज

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए 'हैप्पी कार्ड योजना' शुरू की है, जिससे वे हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रति वर्ष 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।
हैप्पी कार्ड योजना क्या है?
यह योजना 7 मार्च 2024 को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती और सुविधाजनक परिवहन सुविधा प्रदान करना है।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ वे परिवार उठा सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है और जिनके पास परिवार पहचान पत्र (PPP) है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
परिवार पहचान पत्र (PPP)
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
'हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें' विकल्प पर क्लिक करें।
परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
'ओटीपी भेजें' पर क्लिक करें और ओटीपी सत्यापित करें।
परिवार के उस सदस्य का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
आवेदन करने के 15 दिन बाद आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
कार्ड शुल्क और अन्य विवरण
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपये है, जबकि कार्ड की कुल लागत 109 रुपये और वार्षिक रखरखाव शुल्क 79 रुपये है, जो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
योजना के लाभ
प्रति वर्ष 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा।
केवल हरियाणा रोडवेज की बसों में मान्य।
ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा स्मार्ट कार्ड।
ऑनलाइन रिचार्ज और यात्रा इतिहास देखने की सुविधा।
महत्वपूर्ण संपर्क
टोल फ्री नंबर: 1800-180-2222
हेल्पलाइन नंबर: 0172-2527222
ग्राहक सेवा: https://meraparivar.haryana.gov.in/
नवीनतम अपडेट
4 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि 10वीं और 12वीं कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भी हैप्पी कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे वे हरियाणा रोडवेज की बसों में 500 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।
महत्वपूर्ण लिंक
हैप्पी कार्ड योजना आधिकारिक वेबसाइट
यह योजना हरियाणा के लाखों परिवारों को सस्ती और सुविधाजनक परिवहन सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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हैप्पी कार्ड योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
हरियाणा के वे अंत्योदय परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है और जिनके पास परिवार पहचान पत्र (PPP) है।
हैप्पी कार्ड कितनी यात्रा की अनुमति देता है?
प्रति वर्ष 1,000 किलोमीटर तक की मुफ्त बस यात्रा।
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन शुल्क क्या है?
आवेदन शुल्क 50 रुपये है।
क्या हैप्पी कार्ड किसी भी बस में मान्य है?
नहीं, यह केवल हरियाणा रोडवेज की बसों में ही मान्य है।
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
हैप्पी कार्ड खो जाने पर क्या करें?
निकटतम हरियाणा रोडवेज डिपो से संपर्क करें और खोए हुए कार्ड की रिपोर्ट दर्ज कराएं।
क्या हैप्पी कार्ड ट्रांसफर किया जा सकता है?
नहीं, यह कार्ड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
हैप्पी कार्ड का उपयोग एसी बसों में किया जा सकता है?
नहीं, यह केवल सामान्य बसों में ही मान्य है।