हरियाणा मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, ग्रुप A और B की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा ग्रुप ए और बी पदों के लिए आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दे दी। एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा ग्रुप ए और बी पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दी गई। एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।
आधार प्रमाणीकरण की शुरूआत का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, फर्जी उम्मीदवारों पर अंकुश लगाना और डी-डुप्लीकेशन के माध्यम से उम्मीदवार डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना है। इस कदम से भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का विश्वास और बढ़ेगा।
कैबिनेट बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा आवास और भोजन प्रदान किया जाता है, लेकिन प्रशिक्षु द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाता है, तो उसे इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसी व्यवस्था का लाभ उठाया हुआ माना जाएगा और कोई होटल शुल्क स्वीकार्य नहीं है। होगा। हालाँकि, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार आवास और भोजन उपलब्ध नहीं कराती है, तो प्रशिक्षु की योग्यता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
हरियाणा सरकार ने न्यायिक अधिकारियों और अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी।