हरियाणा के सीएम ने किया बड़ा ऐलान, प्रदेश के इन लोगों को मिलेगा 2 लाख का लाभ, फटाफट जानें

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए एक नई और महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत श्रमिकों और मकान मालिकों को मकान निर्माण और खरीद के लिए 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण (Interest Free Loan) दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से श्रमिक वर्ग को अपना पक्का घर बनाने का अवसर प्रदान करना है।
यह योजना विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए है जिनके पास स्वयं का घर नहीं है। योजना के तहत मिलने वाला 2 लाख रुपये का ऋण 8 वर्षों में लौटाना होगा। यह पहल हरियाणा सरकार के श्रमिक कल्याण और आवासीय स्थिति में सुधार के प्रयासों का हिस्सा है।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
ब्याज मुक्त लोन: योजना के तहत श्रमिकों को 2 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा।
लोन भुगतान की अवधि: इस लोन को 8 वर्षों में आसान किस्तों में वापस करना होगा।
निर्माण और खरीद के लिए उपयोग: इस राशि का उपयोग श्रमिक अपने मकान के निर्माण या खरीद के लिए कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
राशन कार्ड
मोबाइल नंबर
परिवार पहचान पत्र (PPP)
बैंक खाता डिटेल्स
भवन का स्वामित्व प्रमाण पत्र (अगर उपलब्ध हो)
भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र
विचार योजना और अनुमान (निर्माण की योजना और लागत का अनुमान)
14 वर्ष का बाधप्रतिष्ठान प्रमाणपत्र
योजना के लिए पात्रता और शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें और पात्रता मानदंड तय किए गए हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आवेदक इन शर्तों को पूरा करता हो।
अधिकतम आयु: योजना के लिए आवेदक की अधिकतम आयु 52 वर्ष होनी चाहिए।
रजिस्ट्रेशन: आवेदक को कम से कम 5 वर्षों के लिए हरियाणा के श्रमिक विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है।
लाभ की सीमा: श्रमिक इस योजना का लाभ जीवन में केवल एक बार ले सकते हैं।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको हरियाणा श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया सरल और आसान है।
वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले हरियाणा श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
BOCW योजना लिंक पर क्लिक करें: होमपेज पर BOCW (Building and Other Construction Workers) कल्याण योजनाओं के लिंक पर क्लिक करें। यहां पर आपको सभी योजनाओं की सूची दिखाई देगी।
"मकान की खरीद/निर्माण ऋण" योजना का चयन करें: सूची में "मकान की खरीद/निर्माण ऋण" योजना का नाम खोजें और उस पर क्लिक करें।
लॉगिन करें: आपको होमपेज पर "HBOCW बोर्ड लाभार्थी लॉगिन" का विकल्प मिलेगा। यहां पर अपना पंजीकृत नाम, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और "सबमिट" पर क्लिक करें।
योजना का चयन करें: लॉगिन करने के बाद "स्कॉच" वाले सेक्शन में सभी योजनाओं की सूची मिलेगी। यहां से "मकान मालिक लोन योजना" का चयन करें।
आवेदन फॉर्म भरें: मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
फॉर्म सबमिट करें: फॉर्म भरने और सभी जानकारी सही होने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।
योजना का उद्देश्य और लाभ
हरियाणा सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से श्रमिक वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपना खुद का घर बना सकें। इस योजना के तहत ब्याज मुक्त लोन देकर सरकार श्रमिकों के आवासीय स्थिति में सुधार करना चाहती है।
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि श्रमिकों को किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा, और उन्हें 2 लाख रुपये की राशि 8 साल की अवधि में वापस करनी होगी। यह राशि मकान के निर्माण और खरीद दोनों के लिए उपयोग की जा सकती है।
हरियाणा सरकार का यह प्रयास श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने और आवास के मुद्दे को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।