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हरियाणा के सीएम सैनी ने किया बड़ा ऐलान, 5 साल से नौकरी कर रहे कच्चे कर्मचारियों की होगी सेफ नौकरी

 
 
5 साल से नौकरी कर रहे कच्चे कर्मचारियों की होगी सेफ नौकरी

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. हरियाणा विधानसभा का सत्र 13 नवंबर से शुरू होने वाला है। इस सत्र में कच्चे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित करने के लिए "हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) विधेयक-2024" पेश किया जाएगा, जिससे इन कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी की गारंटी मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद विधानसभा में बिल पेश करेंगे.

यह कानून अगस्त में लागू होगा

हरियाणा सरकार पहले ही बिल का ड्राफ्ट जारी कर चुकी है. इसके अनुसार, सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में 50,000 रुपये मासिक वेतन तक अनुबंध पर काम करने वाले सभी कर्मचारी, जिनमें कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग नीति भाग -1 और भाग -2 के तहत कर्मचारी शामिल हैं, उन्हें इस विधेयक से लाभ होगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को भी इस विधेयक का लाभ दिया जाएगा. यह कानून 14 अगस्त से प्रभावी माना जाएगा, जब इसे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अध्यादेश के रूप में मंजूरी दे दी थी.

इस कानून का हिस्सा कौन नहीं होगा?

नए कानून के तहत सभी कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा नहीं मिलेगी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत नियुक्त कर्मचारी इस बिल का लाभ नहीं ले पाएंगे, यानी उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। इसी प्रकार, मानदेय या अंशकालिक आधार पर काम करने वाले कर्मचारी अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा 14 अगस्त से पहले हटाए गए संविदा कर्मचारियों को भी कानून का लाभ नहीं मिलेगा।

गेस्ट शिक्षकों का वेतन नियमित रूप से बढ़ाया जाएगा

सरकारी स्कूलों में गेस्ट शिक्षकों के वेतन को लेकर बड़ी राहत दी गई है. पहले नियम था कि अतिथि शिक्षकों का वेतन नियमित शिक्षकों के मूल वेतन से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन अब यह शर्त हटाई जा रही है. अतिथि शिक्षकों का वेतन अब नियमित शिक्षकों के मूल वेतन से अधिक होने पर भी बढ़ सकता है, जिससे संभावना बढ़ जाएगी कि उन्हें उनके काम के अनुसार उचित भुगतान किया जाएगा।

स्थाई कर्मचारियों के समान वेतन का लाभ

हरियाणा सरकार के विधेयक के तहत 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के समान मूल वेतन मिलेगा। उन्हें न्यूनतम वेतनमान से 5% अधिक वेतन मिलेगा। वहीं, जिन कर्मचारियों ने आठ साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें न्यूनतम वेतनमान से 10% अधिक भुगतान किया जाएगा और जिन संविदा कर्मचारियों ने दस साल से अधिक सेवा की है, उन्हें न्यूनतम वेतनमान से 15% अधिक भुगतान किया जाएगा।

वेतन एवं अन्य लाभों में नियमित वृद्धि

बिल में कच्चे कर्मचारियों के लिए कई अन्य लाभ भी शामिल हैं. वेतन प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा वार्षिक वेतन वृद्धि, पे-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मातृत्व अवकाश (मातृत्व अधिनियम) जैसे सभी लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को मिलेंगे। इससे इन कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा और उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी

हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के परिवारों के लिए पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया है। इसके तहत कर्मचारियों के परिवारों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा भी बढ़ेगी।