हरियाणा के कर्मचारी खुशी से हुए पागल, सैनी सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, जानें पूरी डिटेल

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारी अब 13 जून 2024 से प्रथम एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) स्केल का लाभ पाने के पात्र होंगे।
पात्रता की शर्तें होंगी जरूरी
हालांकि, कर्मचारियों को इस लाभ का फायदा पाने के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रमोशन या एसीपी के लाभ सर्वोच्च न्यायालय (SC) में लंबित विशेष अनुमति याचिका (SLP) के अंतिम परिणाम पर भी निर्भर करेंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि अदालत का निर्णय सरकार के पक्ष में आता है, तभी यह लाभ पूरी तरह से कर्मचारियों को मिल पाएगा।
6 मार्च 2024 के अंतरिम आदेश के बाद आई स्पष्टता
हरियाणा मुख्य सचिव कार्यालय (CSO) ने इस संदर्भ में सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को पत्र जारी कर सूचित किया है। यह पत्र 6 मार्च 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद जारी किया गया। अदालत के निर्देशों के बाद, कई विभागों ने सरकार से यह स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारियों के एसीपी और प्रमोशन से जुड़े दावों को स्वीकार किया जाए या नहीं।
13 जून से पहले के लाभ पर निर्णय लंबित
सरकार ने कहा है कि 13 जून 2024 से पहले पात्रता की तिथि से पदोन्नति या प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के संबंध में फैसला बाद में लिया जाएगा। यह उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिनकी पात्रता तिथि 13 जून 2024 से पहले की है। इस पर अभी सरकार का अंतिम निर्णय आना बाकी है।
20 साल बाद कच्चे कर्मचारी होंगे नियमित
हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। 20 साल से अस्थायी (कच्चे) कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने दो सप्ताह के भीतर ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का ऐलान किया है।
मुख्य सचिव कार्यालय ने इस मुद्दे को लेकर वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। इस कदम के बाद हजारों कर्मचारियों की स्थायी नौकरी का सपना पूरा होने जा रहा है। सरकार ने यह जानकारी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अस्थायी कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका के जवाब में दी।
प्रमोशन और ACP स्केल के दावों पर संशय
विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों से बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं, जिनमें यह पूछा गया है कि क्या 2014 की पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों के प्रमोशन और एसीपी के दावे स्वीकार किए जाएं या नहीं।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, प्रमोशन और एसीपी स्केल के लाभ पर अभी पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया गया है। इसका अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही होगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को एसीपी और प्रमोशन के लाभ पाने के लिए अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा।
क्या है 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी?
हरियाणा सरकार की 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी का उद्देश्य अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना था। इसके तहत वे कर्मचारी, जो लगातार सेवा दे रहे थे, उन्हें नियमित किया गया था। अब इसी पॉलिसी के तहत नियमित कर्मचारियों को प्रमोशन और एसीपी स्केल का लाभ देने की बात की जा रही है।
कर्मचारियों के लिए क्यों है राहत की खबर?
हरियाणा सरकार के इस कदम से हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। एसीपी स्केल मिलने से उनका वेतन बढ़ेगा और प्रमोशन की राह भी आसान होगी। नियमितीकरण के बाद कर्मचारियों को स्थायी नौकरी मिलेगी, जो उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएगी।
इस कदम से हरियाणा सरकार ने उन कर्मचारियों को राहत दी है, जो लंबे समय से एसीपी और प्रमोशन की मांग कर रहे थे। साथ ही, कच्चे कर्मचारियों को भी स्थायी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार का क्या है अगला कदम?
13 जून 2024 से पात्र कर्मचारियों को एसीपी का लाभ मिलेगा।
प्रमोशन और एसीपी पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा।
20 साल से कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और नियुक्ति पत्र दो सप्ताह के भीतर जारी होंगे।
13 जून 2024 से पहले के लाभों पर फैसला बाद में होगा।
हरियाणा सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कच्चे और नियमित दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है।