हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, ग्रेच्युटी की सीमा में 25% वृद्धि को मंजूरी

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब राज्य के न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी मिलेगी। यह निर्णय 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगा और कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करेगा।
मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान
हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने राज्य सरकार के लिए कम से कम पांच साल तक काम किया है।
ग्रेच्युटी क्या है?
ग्रेच्युटी वह धनराशि है जो किसी कर्मचारी को उसकी सेवा अवधि के अंत में दी जाती है। यह राशि कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत का पुरस्कार देती है और उनकी सेवा का सम्मान करती है। यह व्यवस्था भारत में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत लागू की गई है।
ग्रेच्युटी प्राप्त करने की शर्तें
कर्मचारी को कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान करना आवश्यक है।
सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है।
बढ़ोतरी से क्या होगा फायदा?
25 लाख रुपये की सीमा वित्तीय संकट के समय कर्मचारियों के परिवारों को अधिक सहायता प्रदान करेगी। इस कदम से कर्मचारियों में सकारात्मक सोच और संतुष्टि का माहौल बनेगा। न्यायिक अधिकारियों के लिए यह फैसला उनकी सुरक्षा की गारंटी भी है.
1 जनवरी से प्रभावी
यह निर्णय 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को नए साल में बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी और वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई.