हरियाणा सरकार ने पान-मसाला, गुटखा व तंबाकू लवर्स को दिया बड़ा झटका, लगाया बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है. राज्य के संयुक्त खाद्य आयुक्त ने राज्य में पान मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. अधिसूचना के अनुसार यह आदेश 7 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। इससे पहले सभी पान मसाला विक्रेताओं और खुदरा दुकानों को पान मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों को बेचना या नष्ट करना होगा।
दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
खाद्य आयुक्त ने आदेश दिया है कि अगर 7 अक्टूबर 2024 के बाद हरियाणा में किसी भी दुकानदार के पास पान मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद पाए गए तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सरकार की ओर से सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है.
नोटिस में यह भी कहा गया है कि पान मसाला, गुटखा और तंबाकू से बने अन्य निर्मित उत्पादों का भंडारण, बिक्री और निर्माण सख्त वर्जित है। आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।