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हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले! सैनी सरकार ने करी बड़ी घोषणा, जानें 

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों (Haryana News) के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जो राज्य के संविदा कर्मचारियों (Haryana Contract Employees News) और सरकारी अधिकारियों को सीधे प्रभावित करेंगे। हाल ही में, हरियाणा मंत्रिमंडल (Haryana Cabinet Meeting) ने संविदा कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर कई सुधारों को मंजूरी दी है।
 
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Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों (Haryana News) के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जो राज्य के संविदा कर्मचारियों (Haryana Contract Employees News) और सरकारी अधिकारियों को सीधे प्रभावित करेंगे। हाल ही में, हरियाणा मंत्रिमंडल (Haryana Cabinet Meeting) ने संविदा कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर कई सुधारों को मंजूरी दी है। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में विस्तार से।

1. संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम-2024 में संशोधन

हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। इस संशोधन के तहत, अब संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि की गणना कैलेंडर वर्ष के बजाय उनकी वास्तविक सेवा अवधि के आधार पर की जाएगी। इससे वे कर्मचारी लाभान्वित होंगे जो 15 अगस्त 2024 से पहले 5 साल की संविदा सेवा पूरी कर लेंगे। संविदा कर्मचारियों को 240 दिवसीय सेवा की गणना एक साल की संविदा सेवा के वास्तविक दिनों के आधार पर होगी। यह संशोधन उन कर्मचारियों को मदद करेगा, जो पहले से ही संविदा सेवा में कार्यरत हैं।

2. यात्रा भत्ते में बदलाव

हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम-2016 में भी संशोधन किया गया है। अब यदि कोई प्रशिक्षु या कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिए गए आवास और भोजन का लाभ नहीं उठाता, तो उसे होटल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन, यदि प्रशिक्षण संस्थान या सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो संबंधित कर्मचारी को होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। होटल शुल्क का भुगतान तब होगा जब सरकार या प्रशिक्षण संस्थान आवास और भोजन की व्यवस्था नहीं करता।

3. मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में वृद्धि

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। पहले 20 लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

4. वेतन और करियर प्रगति नियमों में बदलाव

हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम-2008 और हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित करियर प्रगति) नियम-2008 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। यह संशोधन 1 सितंबर 2009 से लागू माना जाएगा। पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), सिंचाई एवं जल संसाधन और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में संशोधन किया गया है।कर्मचारियों के वेतन को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. सुपीरियर न्यायिक सेवा में संशोधन

हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम-2007 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम-1951 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन से हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा और न्यायिक शाखा के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति मिल सकेगी।