हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, जल्द मिलेगा न्यूनतम पे स्केल और DA का लाभ

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को हरियाणा में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत काम करने वाले सहायक ब्लॉक संसाधन समन्वयकों और ब्लॉक संसाधन समन्वयकों को बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए भी कहा है। हरियाणा हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर न्यूनतम वेतनमान, ग्रेड पे और डीए लाभ जारी करने का आदेश दिया है।
याचिका दायर कर अनु देवी व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि न्यूनतम वेतनमान, ग्रेड पे व डीए का भुगतान नहीं किया जा रहा है. याचिका पर हरियाणा सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं और उनके जैसे अन्य लोगों के लिए वेतनमान, ग्रेड पे और डीए जारी करने के लिए सभी जिला समन्वयकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इस संबंध में प्रक्रिया जल्द पूरी कर उन्हें राशि जारी कर दी जायेगी. हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता संतुष्ट हैं? याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार को याचिकाकर्ताओं को एक समय सीमा के साथ बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया जाए।
हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए चार माह के भीतर बकाया राशि जारी करने और सरेंडर करने का आदेश दिया है।