हरियाणा सरकार ने दी बड़ी सौगात, गेस्ट लेक्चरर्स को 58 साल तक नौकरी की गारंटी, जानें पूरा प्लान

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं, अतिथि प्रशिक्षकों और अतिथि सहायक प्रोफेसरों को नौकरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 'हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सुरक्षा सेवा) विधेयक, 2024' तैयार किया गया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा 18 नवंबर को इसे हरियाणा विधानसभा में पेश कर सकते हैं।
यह विधेयक 15 अगस्त, 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले अतिथि संकाय को 58 साल तक के रोजगार की गारंटी देगा। इसके तहत अतिथि व्याख्याताओं, प्रशिक्षकों और सहायक प्रोफेसरों को नियमित वेतन के साथ महंगाई भत्ता और अन्य लाभ मिलेंगे।
किसे फायदा होगा?
वे अतिथि संकाय जो इस विधेयक के अंतर्गत अर्हता प्राप्त करते हैं वे हैं:
जो हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप बी) सेवा नियम 2001 के अनुसार 12 नवंबर 2019 को या उससे पहले नियोजित हुए हों या
जिन्हें योग्यता के साथ नियुक्त किया गया था, भले ही उनकी नियुक्ति के समय सेवा नियम लागू नहीं थे।
वे 53,100 रुपये (अतिथि व्याख्याता), 35,400 रुपये (अतिथि प्रशिक्षक) और 55,500 रुपये (अतिथि सहायक प्रोफेसर) के मासिक वेतन पर कार्यरत हैं।
जिन्होंने 15 अगस्त तक अपने संस्थान में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो
अतिथि संकाय के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 240 दिन का कार्यकाल मान्य होगा। हालाँकि, जो लोग 15 अगस्त 2024 तक 58 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं वे पात्र नहीं होंगे।
वेतन और अन्य लाभों में सुधार करें
विधेयक में प्रावधान है कि अतिथि संकाय को सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता मिलेगा। हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाएगी. वहीं, मासिक वेतन में भी हर साल एक निश्चित बढ़ोतरी का प्रावधान है.
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अतिथि संकाय को नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलें। इसमें अतिरिक्त लाभ भी शामिल हैं, जैसे वार्षिक वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाएं।
गेस्ट फैकल्टी के लिए क्यों जरूरी था ये बिल?
हरियाणा में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी लंबे समय से नौकरी में स्थिरता और वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सरकार के इस कदम से न केवल इन कर्मचारियों की नौकरियां स्थिर होंगी, बल्कि उन्हें भविष्य में और अधिक आत्मनिर्भर बनने का मौका भी मिलेगा।
वर्तमान में, हरियाणा में 53,100 रुपये से लेकर 55,500 रुपये तक के वेतन पर बड़ी संख्या में गेस्ट फैकल्टी कार्यरत हैं। अब उन्हें उम्र भर सेवा का आश्वासन दिया जाएगा
मुख्य बातें जो बिल को बनाती हैं खास
नौकरी की गारंटी: 58 वर्ष तक के कार्यकाल की गारंटी।
बेहतर पारिश्रमिक: नियमित मासिक वेतन और महंगाई भत्ता।
वार्षिक वेतन वृद्धि: प्रत्येक वर्ष पारिश्रमिक में वृद्धि।
पात्रता मानक: कम से कम 5 वर्ष की सेवा और न्यूनतम योग्यता।
पारदर्शिता: रोजगार के पात्रता नियम एवं गणना को स्पष्ट किया गया है।
नया कानून कब लागू होगा?
विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही यह विधेयक लागू हो जाएगा. सरकार का लक्ष्य 2024 के मध्य तक इसे पूरी तरह से लागू करने का है।
हरियाणा में शिक्षा का सुधार
सरकार के इस फैसले से न सिर्फ गेस्ट फैकल्टी को फायदा होगा, बल्कि तकनीकी शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा. यह कदम हरियाणा के युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।