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हरियाणा सरकार का स्कूली बच्चों को लेकर नए नियम लागू, अब इन बच्चों को नहीं मिलेगा स्कूलों में दाखिल

 
 
Haryana News

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने स्कूल एडमिशन को लेकर नया नियम लागू किया है। अब पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए बच्चे की आयु 6 वर्ष होनी आवश्यक होगी। इस आयु से कम के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पिछले वर्ष यह आयु 5.5 वर्ष थी जिसे अब 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर आधारित है और इसे शैक्षणिक सत्र 2025-2 से लागू किया जाएगा।

अब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश वर्जित

हरियाणा के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश अब उन बच्चों को मिलेगा जो 1 अप्रैल 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। पहले आपको 5 साल में एडमिशन मिलता था, फिर सरकार ने इसे 5.5 साल कर दिया और अब यह 6 साल है। दूसरे शब्दों में, बच्चों को पहले से योजना बनानी होगी अन्यथा वे दो साल तक नर्सरी की दौड़ में रहेंगे!

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ), स्कूल प्रधानाचार्यों और प्रभारियों को निर्देश भेजे गए हैं कि अब से 6 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश नहीं ले सकेगा।

सरकार ने यह बड़ा फैसला क्यों लिया?

अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने इतनी सख्ती क्यों बढ़ाई? इसके पीछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) की सिफारिशें हैं। इसके अनुसार, बच्चे को तीन साल तक प्री-स्कूल में रहना होगा और उसके बाद ही कक्षा एक में प्रवेश मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो पहले बच्चों को 4-5 साल की उम्र में सीधे पहली कक्षा में डाल दिया जाता था लेकिन अब सरकार ने सोच लिया है कि पहले खेलो फिर पढ़ाई करो!