हरियाणा में Family ID को लेकर सख्त हुई सरकार, नए नियम लागू अब इन लोगों का नहीं बनेगा कार्ड, जानें
Haryana Kranti, चंडीगढ़: नया परिवार पहचान पत्र बनाने (Family ID) के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) में पता हरियाणा का होना चाहिए। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड और डीएमसी(NM Certificate, SLC, Voter Card and DMC) में से किसी एक को पूफ के तौर पर भी लगाना होगा, तभी नया परिवार पहचान पत्र बन सकेगा। इसके लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) की तरफ से व्यवस्था लागू की गई है।
PPP में पूरी जानकारी आधार के जरिये ही उठाई जाती है। इसमें नाम, पता केवल आधार कार्ड वाला ही जुड़ता है। इसलिए नया परिवार पहचान पत्र बनाने से पहले आधार कार्ड में पता हरियाणा का होना चाहिए। यदि हरियाणा का पता आधार में नहीं है तो वह जानकारी अपडेट नहीं करता है,जिनके आधार में पता दूसरे राज्य का है तो उनको आधार में पता बदलवाना होगा।
राज्य का पता अपडेट करना होगा यदि आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं और हरियाणा में जिस जिले में काम करते हैं। वहां की सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आधार कार्ड में स्थानीय पता बदलवाना होगा। उसके बाद ही परिवार पहचान पत्र बन (पीपीपी) बन पाएगा। पीपीपी में आधार कार्ड के आधार पर ही जानकारी अपडेट हो सकेंगी।
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