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हरियाणा सरकार की नई सौगात! सरकारी कर्मचारियों के लिए लोन और एडवांस में की बढ़ोतरी, जानें...

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने मकान निर्माण, विवाह, वाहन, और कंप्यूटर जैसी जरूरतों के लिए एडवांस और लोन की सीमा में वृद्धि का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम कर्मचारियों की पुरानी मांगों को पूरा करने और उनकी वित्तीय सहायता के लिए उठाया गया है। आइए, जानते हैं नए नियम और लाभ के बारे में विस्तार से।
 
Haryana Govt Employees News

Haryana Govt Employees News: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने मकान निर्माण, विवाह, वाहन, और कंप्यूटर जैसी जरूरतों के लिए एडवांस और लोन की सीमा में वृद्धि का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम कर्मचारियों की पुरानी मांगों को पूरा करने और उनकी वित्तीय सहायता के लिए उठाया गया है। आइए, जानते हैं नए नियम और लाभ के बारे में विस्तार से।

विवाह ऋण के लिए नए नियम

विवाह ऋण के लिए कर्मचारियों को 10 महीने का मूल वेतन और बेटे, बेटी या बहन सहित किसी अन्य आश्रित की शादी के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये मिलेंगे, यह अग्रिम राशि पूरे सेवाकाल में केवल दो बार मिलेगी। ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी. दूसरी अग्रिम राशि पहली शादी की अग्रिम राशि पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर मिलेगी।

वाहन और कंप्यूटर के लिए लोन की नई सीमा

45 हजार रुपये और उससे अधिक का संशोधित वेतन पाने वाले कर्मचारी कार ऋण के लिए पात्र होंगे। कार खरीदने के लिए ऋण 15 महीने के मूल वेतन तक होगा, जो अधिकतम 6.5 लाख रुपये या कार की वास्तविक कीमत का 85%, जो भी कम हो। पहले ऋण पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी और दूसरे ऋण पर 2% और तीसरे ऋण पर 4% अधिक होगी। दूसरा और तीसरा ऋण केवल पिछले ऋण के बिना किस्त प्रमाणपत्र (एनडीसी) के साथ जारी किया जाएगा।

 नई मोटरसाइकिल के लिए 50,000 रुपये और नए स्कूटर के लिए 40,000 रुपये। पहले ऋण पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी और दूसरे ऋण पर 2% और तीसरे ऋण पर 4% अधिक होगी। पिछले ऋण एनडीसी की पहचान होते ही दूसरा और तीसरा ऋण वितरित किया जाएगा। मोपेड ऋण नहीं दिया जाएगा.

कंप्यूटर और लैपटॉप की खरीद के लिए 50,000 रुपये आवंटित किए जाएंगे। दूसरा और तीसरा ऋण साइकिल खरीदने के लिए एनडीसी पिछला ऋण देने के बाद दिया जाएगा, ऋण 4000 रुपये या साइकिल की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, के लिए दिया जाएगा। ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि के बराबर होगी। दूसरा और तीसरा अग्रिम पहले चक्र के अग्रिम के लिए निर्धारित ब्याज दर पर मिलेगा। ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी।

मकान और प्लॉट के लिए एडवांस राशि

प्लॉट खरीदने पर गृह निर्माण अग्रिम की कुल राशि का 60% दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी सैलरी मैट्रिक्स में आपको 20 महीने की बेसिक सैलरी और अधिकतम 15 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके बाद शेष 10 लाख रुपये उसी भूखंड पर मकान बनाने के लिए आवंटित किये जायेंगे.

मकान निर्माण के लिए कर्मचारी को पूरे सेवाकाल में केवल एक बार 25 लाख रुपये तक की अग्रिम राशि मिलती है। इसके तहत आपको 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, दिया जाएगा। ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के बराबर होगी। गृह आवास भत्ता केवल एक व्यक्ति (पति या पत्नी) को भुगतान किया जाएगा।

घर के विस्तार या मरम्मत के लिए 10 महीने का मूल वेतन या किसी भी वेतन मैट्रिक्स में अधिकतम 5 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाएगा। यह राशि खरीद के 3 साल बाद घर का विस्तार करने के लिए और खरीद के 5 साल बाद घर के नवीनीकरण के लिए दी जाएगी। दूसरे घरों के अग्रिम निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नए लोन नियमों का लाभ

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह वृद्धि उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायक साबित होगी। अब वे अपनी आवश्यकताओं के लिए अधिक राशि आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और कम ब्याज दरों पर लाभ उठा सकेंगे।