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हरियाणा सरकार ने की बल्ले-बल्ले, अब इन महिलाओं को मिलेगा 3 लाख रूपए तक लोन

 
 
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Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई रियायती ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं को महिला विकास निगम के माध्यम से बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। इससे महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

योजना का लाभ उठाने की पात्रता

हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि योजना के तहत केवल हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी महिलाएं ही पात्र होंगी। उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पूर्व में लिए गए ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत किस्तों का समय पर भुगतान करने पर 3 वर्षों के लिए 100% (अधिकतम 50,000 रुपये) ब्याज सब्सिडी हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।

इस योजना के तहत महिलाएं ई-रिक्शा, टैक्सी, सिलाई, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, फूड स्टॉल, अचार बनाना, कन्फेक्शनरी की दुकान, बिस्किट बनाना, हथकरघा और आइसक्रीम बनाने की इकाई शुरू करके आत्मनिर्भर बनेंगी। देश की आर्थिक स्थिति.