हरियाणा की महिलाओं की हुई चांदी, महिलाओं को सैनी सरकार देगी 5 लाख का लोन, यहां जाने पूरा प्रोसेस

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार महिलाओं के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना लागू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत वे महिलाएं पात्र होंगी जिनके परिवार की आय 5 लाख रुपये से कम है तथा जिनकी आयु आवेदन के समय 18 से 60 वर्ष के बीच है।
इसके अतिरिक्त, आवेदनकर्ता पहले से लिए गए किसी भी ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत किश्तों का समय पर भुगतान करने पर हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा 3 वर्ष तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
पंचकूला की डिप्टी कमिश्नर मोनिका गुप्ता ने बताया कि इस योजना में उद्योग विभाग और केवीआईबी की सूची में शामिल साहसी, नकारात्मक गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियां शामिल हैं।
इन गतिविधियों में ऑटो रिक्शा, छोटे माल वाहन, तिपहिया वाहन, ई-रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटो कॉपी शॉप, पापड़ बनाना, अचार बनाना, कन्फेक्शनरी शॉप, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की इकाई शामिल हैं। बिस्किट बनाना, हथकरघा, बैग बनाना, खानपान सेवा आदि शुरू की जा सकती है।
उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार के फोटो, निवास प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र शामिल हैं।
उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए निगम कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम कमरा नंबर 52, तृतीय तल, नई बिल्डिंग लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला, दूरभाष नंबर 0172 पर संपर्क किया जा सकता है।