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Haryana: नए साल में हरियाणा के आमजन को मिलेगी दुगनी खुशी, फ्री 100 गज का प्लॉट और इन लोगों को मिलेगा मालिकाना हक 

 
 
फ्री 100 गज के प्लॉट और इन लोगों को मिलेगा मालिकाना हक

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 20 साल से अधिक पुराने मकानों के निवासियों को मालिकाना हक देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यदि किसी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की जमीन पर 100 से 500 गज के बीच मकान बना रखा है और वह 20 वर्ष पुराना है, तो उसे अब उस संपत्ति का स्वामित्व प्रदान किया जाएगा। हालांकि, यह सुविधा तालाब, फिरनी (गांव की परिधि) और कृषि भूमि पर बने मकानों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। 

शहरों और गांवों में गरीबों को मिलेंगे मुफ्त प्लॉट

इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के लिए शहरों और गांवों में मुफ्त प्लॉट देने की योजना की घोषणा की है। शहरी क्षेत्रों में 30 गज और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 गज के प्लॉट नि:शुल्क प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराना है, जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं है। 

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत, सरकार ने पहले चरण में 2 लाख गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना पर लगभग 2950 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। जिन गांवों में पंचायत की जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां सरकार जमीन खरीदकर पात्र परिवारों को प्लॉट प्रदान करेगी। 

महाग्राम और सामान्य गांवों में प्लॉट का आकार

योजना के दूसरे चरण में, शेष तीन लाख परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। महाग्राम (बड़े गांवों) में 50 गज और सामान्य गांवों में 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ वे परिवार उठा सकेंगे, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।  

बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिन क्षेत्रों में प्लॉट आवंटित किए जाएंगे, वहां सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, पार्क और ओपन ग्रीन स्पेस उपलब्ध हों। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। 

शहरी क्षेत्रों में भी मिलेगा लाभ

शहरी क्षेत्रों में भी गरीब परिवारों को 30 गज तक के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। शहरों में प्लॉट की धनराशि का भुगतान तीन वर्षों में किया जा सकेगा। 

ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत फ्लैट्स का आवंटन

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए भी सरकार ने आठ जिलों में 6618 फ्लैट्स का आवंटन करने की योजना बनाई है। यमुनानगर के जगाधरी में 2000 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए प्लॉट का कब्जा जल्द दिया जाएगा। इसके अलावा, श्रमिकों के लिए उनके कार्यस्थल के समीप एक लाख अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। 

लाल डोरे के बाहर बने मकानों को भी मिलेगा मालिकाना हक

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे के बाहर तालाब या फिरनी की जमीन से अलग जमीन पर 100 से 500 गज के 20 वर्ष पुराने मकानों के मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत को कलेक्टर रेट पर राशि का भुगतान करना होगा। 

शामलात जमीन पर खेती करने वालों को भी मिलेगा लाभ

इसके अलावा, 20 साल से शामलात जमीन को पट्टे पर लेकर खेती कर रहे किसानों को भी मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें बाजार मूल्य के आधार पर जमीन की कीमत चुकानी होगी। इससे विवादित जमीनों को वैध रूप से किसानों और ग्रामीणों के नाम किया जा सकेगा। 

सरकार की पहल से गरीबों को मिलेगा लाभ

हरियाणा सरकार की इन पहलों से प्रदेश के गरीब और भूमिहीन परिवारों को अपने घर का सपना साकार करने में मदद मिलेगी। साथ ही, वर्षों से पंचायत की जमीन पर बसे लोगों को मालिकाना हक मिलने से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।