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Haryana news: हरियाणा में अगले महीने से नहीं मिलेगा पान-मसाला और गुटखा, सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला, जानें 

 
 
हरियाणा

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य में पान मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश राज्य के संयुक्त खाद्य आयुक्त ने जारी किया है. जिसके मुताबिक, 7 अक्टूबर 2024 से इन उत्पादों की बिक्री, भंडारण और निर्माण पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्णय

फैसले के तहत, राज्य के सभी पान मसाला विक्रेताओं और खुदरा दुकानों को अक्टूबर से पहले अपने पास मौजूद पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादों को बेचने या नष्ट करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद अगर किसी दुकानदार के पास ऐसे उत्पाद पाए गए तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत, उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दुकानदारों और व्यापारियों पर नजर रखी जाएगी

राज्य के खाद्य आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादों की न केवल बिक्री बल्कि भंडारण और निर्माण पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में दुकानदारों और व्यापारियों पर निगरानी रखने के लिए निगरानी टीमों का गठन किया जाएगा।