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हरियाणा परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों के लिए नई गति सीमा की निर्धारित, यदि चालक उल्लंघन करता मिला तो होगी यह बड़ी कार्यवाही, जानें   

हरियाणा परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों की गति पर नियंत्रण लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है। विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब से नेशनल हाईवे पर रोडवेज बसों की अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की जाएगी। वहीं, अन्य मार्गों पर बसों की गति सीमा संबंधित मार्ग के नियमों और सड़क की स्थिति के अनुसार तय की जाएगी।
 
Haryana Roadways

Haryana Roadways: हरियाणा परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों की गति पर नियंत्रण लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है। विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब से नेशनल हाईवे पर रोडवेज बसों की अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की जाएगी। वहीं, अन्य मार्गों पर बसों की गति सीमा संबंधित मार्ग के नियमों और सड़क की स्थिति के अनुसार तय की जाएगी।

इस आदेश के पीछे मुख्य उद्देश्य सड़क पर सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं को कम करना है। रोडवेज बसों की गति सीमा नियंत्रित करने से यात्रियों के सफर को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि कोई चालक इन गति सीमा नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बसों की गति पर नियंत्रण होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिससे यात्रियों और अन्य वाहनों के चालक सुरक्षित रहेंगे। बसों की नियंत्रित गति सुनिश्चित करेगी कि यात्रियों का सफर सुरक्षित और आरामदायक रहे। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेगा और राज्य की सड़क सुरक्षा नीति को मजबूत करेगा।

यदि कोई चालक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बार-बार उल्लंघन करने पर चालक की नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। इस आदेश का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य हरियाणा रोडवेज की छवि को सुधारना है। परिवहन विभाग की इस पहल से सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों का विश्वास बढ़ेगा।