हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन शुरू, फटाफट जानें पात्रता और अन्य शर्तें

Haryana Kranti, चंडीगढ़: आजकल नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। युवाओं को सरकारी और निजी दोनों नौकरियों के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसे में सरकार बेरोजगार युवाओं के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक है हरियाणा बेरोजगारी भत्ता। आज हम आपको लेख में इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी देंगे।
पात्रता एवं शर्तें
आवेदक कहीं भी कार्यरत नहीं है।
आवेदक किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक वर्तमान में अध्ययन नहीं कर रहा है।
आवेदक को पिछले 3 वर्षों से बेरोजगारी कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदकों की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदकों को कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
इतना मिलेगा आपको बेरोजगारी लाभ
सरकार 12वीं पास और अन्य पढ़ाई कर चुके युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देती है। 12वीं पास करने वाले युवाओं को 1,200 रुपये प्रति माह, ग्रेजुएट उम्मीदवारों को 2,000 रुपये और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों को 3,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि हर महीने पात्र आवेदकों के खातों में स्थानांतरित की जाती है। इस सहायता राशि के लिए बेरोजगार युवाओं को सक्षम युवा योजना में पंजीकृत होना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
परिवार पहचान पत्र
आवासीय प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता बही
शैक्षणिक प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
30 नवंबर तक आवेदन करें
पात्र बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा हर माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस राशि की सहायता से बेरोजगार युवा अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर राज्य के बेरोजगार युवा इस योजना के तहत लाभ पाना चाहते हैं तो बता दें कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.hreyahs.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर है.