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हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू, 1 दिसंबर से जमीन की रजिस्ट्री कराना होगा महंगा, जानें 

 
 
Haryana Govt

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा में जमीन खरीदने और बेचने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। 1 दिसंबर 2024 से प्रदेश में नए कलेक्टर रेट लागू होंगे। राज्य के रेवेन्यू विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और सभी जिला उपायुक्तों व मंडल कमिश्नरों को इसकी जानकारी भेज दी गई है। इन नए रेट्स के तहत जमीनों की रजिस्ट्री में 15-20% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

चुनाव के चलते रुक गया था रेट संशोधन

राज्य में पहले अप्रैल 2024 में नए कलेक्टर रेट लागू किए जाने की योजना थी। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से यह प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तब आदेशों पर रोक लगाई थी। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब रेवेन्यू विभाग ने रेट बढ़ाने का फैसला लागू कर दिया है।

NCR में 20% तक बढ़ेंगे रेट

हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र के जिलों, जैसे गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, पलवल, सोनीपत, पानीपत और करनाल में कलेक्टर रेट सबसे ज्यादा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इन जिलों के जिला प्रशासन ने 20% तक बढ़ोतरी की सिफारिश की है। एनसीआर क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के विशेष ध्यान और तेज़ी से हो रहे विकास कार्यों के चलते इन रेट्स में बढ़ोतरी का सीधा असर जमीन की कीमतों पर पड़ेगा।

आम जनता पर पड़ेगा असर

कलेक्टर रेट में बदलाव का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। जहां सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वहीं जमीन खरीदने वालों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। यह रेट्स जिले की मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं। इस प्रक्रिया में जिला उपायुक्तों ने सर्वे किया और कलेक्टर रेट्स को बढ़ाने की रिपोर्ट सौंपी।

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शासनकाल में कलेक्टर रेट में संशोधन के लिए निर्देश दिए गए थे। लेकिन तब इसे लागू नहीं किया गया। अब नई सरकार ने इसे 1 दिसंबर 2024 से प्रभावी कर दिया है।

जमीन की खरीद-फरोख्त पर असर

कलेक्टर रेट बढ़ने से जमीनों की खरीद-फरोख्त पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। राज्य में कलेक्टर रेट्स के बढ़ने से जमीन की कीमतें भी अपने आप बढ़ जाती हैं। इससे छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जमीन खरीदना महंगा हो सकता है।

रजिस्ट्री पर होगा सीधा प्रभाव

कलेक्टर रेट से कम कीमत पर अब जमीन की रजिस्ट्री संभव नहीं होगी। राज्य में हर रजिस्ट्री प्रक्रिया इसी रेट पर आधारित होती है। इससे जमीन की काली खरीद-फरोख्त पर रोक लगेगी, लेकिन आम आदमी को इसके लिए अधिक पैसा देना होगा।

राजस्व में होगी बढ़ोतरी

सरकार के इस कदम से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना है। कलेक्टर रेट बढ़ने के बाद रजिस्ट्री से होने वाली आय बढ़ेगी। हालांकि, रेट बढ़ने से रियल एस्टेट सेक्टर पर भी दबाव पड़ सकता है।

विकासशील क्षेत्रों में बढ़ेगी कीमतें

हरियाणा में कई विकासशील क्षेत्र, खासकर एनसीआर में, पहले से ही तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे जिलों में यह बढ़ोतरी ज्यादा महसूस की जाएगी। इन जिलों में नए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और मेट्रो विस्तार के चलते पहले से ही जमीनों की मांग अधिक है।

हरियाणा की संपत्ति खरीदने वालों के लिए यह खबर खास

यदि आप हरियाणा में संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जल्द से जल्द निर्णय लें। 1 दिसंबर के बाद नए कलेक्टर रेट लागू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि रजिस्ट्री पर पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा।