हरियाणा वासियों की हुई बल्ले-बल्ले, इन कटेगरी में लोगों को मिलेगा पेंशन स्कीम लाभ, जानें पूरी डिटेल
Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने विभिन्न तरीकों से सहयोग के लिए पेंशन योजनाएं शुरू की हैं जिसमें बुढ़ापा, विधवापन सहित विभिन्न प्रकार की पेंशन सरकार द्वारा दी जा रही है।
हरियाणा की महत्वपूर्ण पेंशन योजनाएं देखें
वृद्धावस्था पेंशन
आयु 60 वर्ष पारिवारिक आईडी में सत्यापित करें + हरियाणा का निवासी + पति और पत्नी की संयुक्त आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
विधवा पेंशन
पति की मृत्यु के बाद + सरकारी नौकरी में न हो महिला + हरियाणा की निवासी + स्वयं की आय 3 लाख से अधिक न हो + आयु 60 वर्ष से अधिक न हो
बोना भत्ता पेंशन
आवेदक की ऊंचाई 3 फीट 8 इंच या उससे कम होनी चाहिए + पारिवारिक आय 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए + हरियाणा का निवासी होना चाहिए
विकलांगता पेंशन
आवेदक कम से कम 60% विकलांग होना चाहिए और आयु 18 वर्ष या उससे अधिक + पारिवारिक आय 3 लाख या उससे कम + हरियाणा का निवासी होना चाहिए
लाड़ली पेंशन
आवेदकों का कोई बेटा नहीं होना चाहिए, केवल बेटियां ही इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। पिता केवल तभी भर सकते हैं जब माता न हो + आयु 45 वर्ष या अधिक हो + हरियाणा का निवासी हो + पति-पत्नी की संयुक्त आय 3 लाख से अधिक न हो
विधवा पेंशन
अवदेक की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उसने दोबारा शादी नहीं की है + अवदेक की उम्र 40 वर्ष होगी
अविवाहित पेंशन
केवल पुरुष + आवेदक अविवाहित होना चाहिए + आयु 45 वर्ष होनी चाहिए
सभी प्रकार की पेंशन के लिए हरियाणा का निवासी आवश्यक है।
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