सैनी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इन महिलाओं को मिलेगी 3 लाख रुपए की राशि, जानें कैसे
Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार महिलाओं के उत्थान और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने विधवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 3 लाख रुपये का सस्ता ऋण उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है, जिसका ब्याज सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।
जिले के डीसी विक्रम सिंह ने बैंकों के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है.
इसके तहत हरियाणा महिला विकास निगम राज्य की विधवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के उद्देश्य से बैंकों के माध्यम से आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराता है। ब्याज का भुगतान हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में किया जाता है।
इस वित्तीय सहायता को प्राप्त कर महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकती हैं। ये है योग्यता महिला आवेदक हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। आवेदक महिला को ब्यूटी पार्लर, मसाला यूनिट, दोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, किराना दुकान, बुटीक, अचार बनाने आदि का कोई प्रशिक्षण किया होना चाहिए।
इस योजना के लिए केवल विधवाएँ ही पात्र हैं।
आवेदक महिला की वार्षिक आय ₹3,00,0 से अधिक नहीं होनी चाहिए
आवश्यक दस्तावेज
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक
आधार कार्ड
पैन कार्ड
परिवार पहचान पत्र
जो महिलाएं इस योजना के तहत ऋण लेना चाहती हैं, वे उपरोक्त दस्तावेज लेकर हरियाणा महिला विकास निगम, छठी मंजिल, उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर-12, फरीदाबाद में जमा करा सकती हैं। अगर कोई महिला ऑनलाइन आवेदन करना चाहती है तो Services.india.gov.in लिंक से भी आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
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