Sarpanch Suspended: फतेहाबाद के भट्टू कलां गांव के सरपंच निलंबित, डीसी ने दिए कार्रवाई के सख्त निर्देश, जानें क्या है मामला

फतेहाबाद जिले के भट्टू कलां गांव के सरपंच पर सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए एक अहम कदम उठाया गया है। उपायुक्त (डीसी) मनदीप कौर ने शिकायत के बाद सरपंच को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि सरपंच ने सामुदायिक पशु शेड (कैटल शेड) को नियमों की अनदेखी करते हुए प्राइवेट भूमि पर बनाया, जिससे सरकारी खजाने को 12 लाख 13 हजार 431 रुपये का नुकसान हुआ है।
स्थानीय नागरिकों ने दी डीसी को शिकायत
भट्टू कलां सरपंच के खिलाफ यह मामला तब प्रकाश में आया जब स्थानीय नागरिकों ने डीसी को शिकायत दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सरपंच ने कैटल शेड के लिए सार्वजनिक जगह के बजाए निजी जमीन का उपयोग किया। डीसी मनदीप कौर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भट्टू कलां के बीडीपीओ को जांच करने के आदेश दिए।
जांच में सरपंच की ओर से अनियमितताओं की पुष्टि हुई, जिसमें सरकारी नियमों की अवहेलना और गलत जगह पर कैटल शेड का निर्माण शामिल है। जांच के बाद बीडीपीओ ने अपनी रिपोर्ट डीसी को भेजी, जिस पर डीसी ने सरपंच को निलंबित करने के आदेश जारी किए। निलंबन के आदेश में कहा गया कि सरपंच अब ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता है।
सरपंच पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप
सरपंच पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके कारण सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक, सरपंच द्वारा कैटल शेड के निर्माण में सरकारी खजाने से 12 लाख 13 हजार 431 रुपये खर्च किए गए। सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए यह राशि निजी भूमि पर कैटल शेड बनाने में खर्च की गई। यह सरकारी धन का दुरुपयोग माना जा रहा है और इसके लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया गया है।
ग्राम पंचायत की संपत्तियों का रिकॉर्ड कब्जे में लेने के आदेश
डीसी मनदीप कौर ने निलंबन आदेशों में यह भी कहा है कि बीडीपीओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राम पंचायत की अचल और चल संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड कब्जे में लिया जाए। निलंबन के बाद सरपंच को पंचायत के किसी भी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने से भी रोक लगा दी गई है।