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हरियाणा के सिरसा में आज धारा 163 लागू, इन कामों पर पूर्णतया रहेगी पाबंदी, जानें खास वजह 

 
 
 इन कामों पर पूर्णतया रहेगी पाबंदी

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के सिरसा जिले में नगर परिषद सिरसा के 5 किलोमीटर के दायरे व गांव चौटाला के आसपास के क्षेत्र में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर,(Drones, gliders, remote control aircraft, flying cameras, covered choppers) हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

सिरसा जिले के जिलाधीश लक्षित सरीन (District Magistrate Lakshit Sareen) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर नगर परिषद सिरसा के पांच किलोमीटर के दायरे व गांव चौटाला के आसपास के क्षेत्र में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

ये आदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Chief Minister Naib Singh Saini) व अन्य वीवीआईपी के 31 दिसंबर को प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से जारी किए गए हैं। जिलाधीश ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे व गांव चौटाला के आसपास के क्षेत्र में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित की गई है। 

ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।