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Sirsa News : सिरसा में पराली जलाने पर बड़ा एक्शन, बणी गांव के किसान पर केस दर्ज

वीरवार रात को जब कृषि अधिकारी पंकज कुमार को सूचना मिली कि किसान राजेश ने अपनी खेत में पराली जलाने का कार्य किया है तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे। पंकज कुमार ने बताया कि खेत में आग लगाने की घटना की शिकायत मिलने पर उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी।
 
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सिरसा जिला में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कृषि अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी किसान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब गांव बणी के किसान राजेश ने अपनी 2 एकड़ जमीन में पराली को आग लगा दी। ऐसा करने पर उसे कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

पराली जलाने पर कानून की सख्ती

जिला में पराली जलाने की घटनाओं की संख्या 16 से अधिक हो चुकी है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि किसान अब भी पराली जलाने के लिए अडिग हैं भले ही इसे कानूनी अपराध माना जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा 10 दिसंबर 2015 को पारित आदेश के अनुसार धान की पराली जलाने को अपराध माना गया है। इस आदेश में सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

जिलाधीश का आदेश

जिलाधीश शांतनु शर्मा ने 18 सितंबर 2024 से जिले में फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस आदेश का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण की रक्षा करना है। इस कानून के लागू होने के बावजूद कई किसान पराली जलाने के कार्य में लिप्त हैं।

घटना का विवरण

वीरवार रात को जब कृषि अधिकारी पंकज कुमार को सूचना मिली कि किसान राजेश ने अपनी खेत में पराली जलाने का कार्य किया है तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे। पंकज कुमार ने बताया कि खेत में आग लगाने की घटना की शिकायत मिलने पर उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी किसान राजेश के खिलाफ केस दर्ज किया।

पुलिस की कार्रवाई

रानियां थाना पुलिस ने कृषि अधिकारी की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए राजेश के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। यह कदम इस बात का संकेत है कि पुलिस और प्रशासन ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रहे हैं। अब देखना यह है कि इस कार्रवाई का क्या असर किसानों पर पड़ेगा और क्या यह उन्हें पराली जलाने से रोकने में सफल हो पाएगा।