हरियाणा में 5 अक्टूबर को स्पेशल छुट्टी का ऐलान, सरकारी और निजी सेक्टर की रहेगी छुट्टी

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इस दिन को सवैतनिक अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि राज्य में सरकारी कार्यालयों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, कारखानों और वाणिज्यिक व्यवसायों में कार्यरत पात्र पंजीकृत मतदाताओं को मतदान के दिन 5 अक्टूबर को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। जो मतदाता दिल्ली में काम कर रहे हैं और हरियाणा के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा।
अधिसूचना जारी की गई
इस संबंध में मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा 18 सितंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। तदनुसार, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 25 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत, राज्य के पंजीकृत मतदाता जो सरकारी कार्यालयों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत हैं, उन्हें 5 अक्टूबर को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। जाना।
इसके अलावा, मुख्य सचिव राज्य के पंजीकृत मतदाताओं, जो विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी संस्थानों में कार्यरत हैं, को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी के तहत 5 अक्टूबर, 2024 को सवैतनिक अवकाश प्रदान करेंगे। इन कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं होगी. साथ ही इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है.