पेंशनभोगियों को नववर्ष से पहले हरियाणा सरकार ने दे दिया बड़ा झटका! जारी कर दिया यह आदेश, जानें फटाफट

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे राज्य के पेंशन भोगी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने उन कर्मचारियों से पेंशन फंड से ली गई एडवांस राशि की रिकवरी शुरू करने के आदेश दिए हैं, जो पिछले 10 साल से रिटायर हो चुके हैं। इस आदेश के तहत, पेंशनरों से कम्यूटेड वैल्यू की रिकवरी किश्तों में की जाएगी, जो जून 2024 से शुरू होगी।
पेंशनरों को मिलने वाली पेंशन में कमी
इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन पेंशनरों पर पड़ेगा, जो 10 साल पहले या उससे पहले रिटायर हुए थे। जून 2024 से इन कर्मचारियों की पेंशन में कमी आएगी, और यह कमी जनवरी 2025 से उनके लिए असरदार होगी। इसका मतलब है कि पेंशनरों को पहले की तुलना में कम पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा।
हाईकोर्ट का आदेश और उसके प्रभाव
यह कदम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले का परिणाम है। 19 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पंजाब सरकार की ओर से किए गए कम्यूटेड वैल्यू की वसूली के आदेश हरियाणा में भी लागू होंगे। इस आदेश का पालन करते हुए हरियाणा सरकार ने पेंशनरों से कम्यूटेड वैल्यू की वसूली शुरू करने का निर्णय लिया।
रिकवरी की प्रक्रिया
रिकवरी की प्रक्रिया में यह राशि एक साथ नहीं ली जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह रिकवरी किश्तों में की जाएगी। जून 2024 से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और पेंशन भोगी कर्मचारियों को समय-समय पर इस राशि की वसूली करनी होगी।
सरकार के निर्देश
हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने इस बारे में औपचारिक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, पेंशन वितरित करने वाले बैंकों को पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू की वसूली तुरंत फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है। पहले यह वसूली प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दी गई थी, लेकिन अब इसे पुनः शुरू किया जाएगा।
पेंशनभोगियों के लिए सलाह
यह आदेश उन सभी पेंशन भोगी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो रिटायर होने के बाद 10 साल या उससे अधिक समय से पेंशन का लाभ ले रहे हैं। पेंशनरों को सलाह दी जाती है कि वे इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी वित्तीय योजना को समायोजित करें और सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।