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हरियाणा सरकार ने ठेके पर जमीन लेने वाले किसानों को दिया बड़ा तोहफा, सैनी सरकार ने कर दिया ये विधेयक पारित 

 
 
सैनी सरकार ने कर दिया ये विधेयक पारित
 

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने सदन में हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

बिल पर चर्चा के दौरान विपुल गोयल ने कहा कि कृषि भूमि को पट्टे पर देने की मान्यता देने, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति देने, इसकी सुविधा देने, भूमि मालिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए तंत्र बनाने के लिए यह कानून जरूरी था.

किसानों को ये लाभ मिलेंगे

यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो पट्टे पर (ठेके पर) भूमि पर खेती करने वाले किसानों को फसलों पर ऋण लेने में सक्षम बनाया जाएगा। यदि अनुबंधित भूमि पर उगाई गई फसल प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो सरकार या बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा भूमि मालिक के बजाय पट्टेदार को दिया जाएगा।

गिरदावरी में पट्टे पर खेती करने वाले को भूमि स्वामी के रूप में नहीं बल्कि पट्टेदार के रूप में एक अलग कॉलम में दर्शाया जाएगा, ताकि भविष्य में विवाद की कोई गुंजाइश न रहे।

राज्य की नायब सैनी सरकार ने दावा किया था कि कानून भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगा और पट्टाधारकों और पट्टाधारकों दोनों के हितों की रक्षा करेगा। सरकार इस पर काफी समय से काम कर रही थी और कई बैठकों के बाद अब सरकार ने इसे अंतिम रूप दे दिया है. इससे राज्य के लाखों छोटे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.

किसान संगठन मांग कर रहे थे

जब भी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होती थी तो पट्टाधारक किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली राहत नहीं मिल पाती थी।

वहीं पट्टेदार फसली ऋण नहीं ले सकता है. इन सभी जरूरतों को देखते हुए इसके लिए कानून लाना जरूरी हो गया था। यह कानून दोनों के हितों की रक्षा करेगा. कई किसान संगठन काफी समय से इस पर कानून बनाने की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई है.