हरियाणा सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब बिजली उपभोक्ताओं को बिना परेशानी मिलेगा लाभ, जानें पूरी डिटेल

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) के लिए बड़ा ऐलान किया है। बिजली कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं को आसान और तेज़ बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। यूबी उपभोक्ताओं को स्थायी व नए बिजली कनेक्शन (Permanent and new electricity connections) के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने अब यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि ये सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएंगी। Haryana News by Haryana Kranti
बिना देरी के कनेक्शन उपलब्ध होंगे
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी (Chief Secretary Dr. Vivek Joshi) ने अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि यदि निर्धारित समय अंतराल में उपभोक्ता को कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया तो संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये नियम हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत लागू किये गये हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लोगों को बिना किसी देरी के बिजली कनेक्शन मिल सके। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी, आसान और समयबद्ध बनाना है। Haryana News by Haryana Kranti
निश्चित समय सीमा
अधिसूचना के अनुसार, कृषि पम्पिंग श्रेणी को छोड़कर सभी एलटी उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी कनेक्शन, नए कनेक्शन या अतिरिक्त भार उपलब्ध कराने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। महानगरीय क्षेत्रों में यह कार्य तीन दिन, नगरपालिका क्षेत्रों में सात दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। Haryana News by Haryana Kranti
यह समय-सीमा तभी लागू मानी जाएगी जब उपभोक्ता ने आवेदन के साथ शुल्क और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हों। इस नियम के बाद उपभोक्ताओं को न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी सुधार होगा। इससे आम जनता को बिना किसी परेशानी के शीघ्र ही बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। Haryana News by Haryana Kranti