हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिख महिलाओं को भी पहनना होगा हेलमेट, सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगी छूट, जानें

Haryana Kranti, चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब टू-व्हीलर पर यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह छूट केवल उन सिख महिलाओं को दी जाएगी जो पगड़ी पहनती हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दिए प्रावधानों को लागू करने के लिए दिया।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चार साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।
सड़क सुरक्षा की चिंता ने बदला नियम
इस फैसले का आधार एक याचिका थी, जिसमें टू-व्हीलर पर महिलाओं के हेलमेट पहनने की अनिवार्यता की मांग की गई थी। यह याचिका एक पत्र के जरिए हाईकोर्ट को भेजी गई थी। इस पत्र में अरोमा होटल के पास हुई एक सड़क दुर्घटना का जिक्र किया गया था, जिसमें एक युवती की जान चली गई थी।
याचिका में कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा में सिख समुदाय के लिए जो छूट दी गई है, वह केवल पगड़ी पहनने वाले सिखों के लिए है। जो सिख महिलाएं पगड़ी नहीं पहनतीं, उन्हें भी हेलमेट पहनना चाहिए। किसी भी धर्म को सुरक्षा के प्रावधानों से ऊपर नहीं रखा जा सकता।
हेलमेट नियमों की अनदेखी पर होगा चालान
हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिए जाएंगे कि जो महिलाएं टू-व्हीलर पर हेलमेट नहीं पहनेंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो सिख महिलाएं पगड़ी पहनती हैं, केवल उन्हें ही छूट दी जाएगी।
कोर्ट ने यह भी कहा कि माता-पिता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके चार साल से बड़े बच्चे हेलमेट पहनकर ही सफर करें। सड़क पर दुर्घटनाओं में बच्चों की जान की रक्षा के लिए यह कदम बेहद जरूरी है।
कानून का पालन जरूरी: हाईकोर्ट
पंजाब और हरियाणा सरकार के साथ चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें। हाईकोर्ट ने कहा कि यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और इसे लागू करने में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता
हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी का भी है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी का कर्तव्य है। सड़क पर दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में हेलमेट पहनने का नियम एक महत्वपूर्ण कदम है।